Advertisement
एलबी और बॉडीगार्ड पर दर्ज होगी एफआइआर
धनबाद : करोड़पति ठेकेदार एलबी सिंह और उसके निजी बॉडीगार्ड अमल थापा पर आर्म्स एक्ट व धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा. खगड़िया डीएम राजेश रौशन ने धनबाद एसपी को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अमल थापा का पिस्टल लाइसेंस नंबर 316/2009 जाली है. बैंक मोड़ थानेदार व खगड़िया एसपी को भी इस […]
धनबाद : करोड़पति ठेकेदार एलबी सिंह और उसके निजी बॉडीगार्ड अमल थापा पर आर्म्स एक्ट व धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा. खगड़िया डीएम राजेश रौशन ने धनबाद एसपी को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अमल थापा का पिस्टल लाइसेंस नंबर 316/2009 जाली है. बैंक मोड़ थानेदार व खगड़िया एसपी को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया है. धनबाद के एसपी राकेश बंसल ने कहा कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
इस मामले को लेकर बैंक मोड़ पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है. शुक्रवार की रात संपर्क करने पर बैंक मोड़ थानेदार अशोक कुमार सिंह ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.
30 मई 2015
एलबी सिंह व धनबाद सांसद पीएन सिंह के भतीजे अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह के साथ बैंक मोड़ मोड़ में मारपीट हुई थी. दोनों पक्ष बैंक मोड़ थाना पहुंचे. सांसद के भतीजे ने पुलिस को कहा था कि एलबी सिंह हथियार के बल पर अपहरण कर ले जा रहे थे. एलबी ने सांसद के भतीजों पर मारपीट कर अगवा करने व हत्या की कोशिश का आरोप लगाया.
इसी दौरान एलबी के निजी बॉडीगार्ड अमल थापा की पिस्टल के लाइसेंस देखा गया. बैंक मोड़ पुलिस से यहीं चूक हुई. उसने लाइसेंस की भारी गड़बड़ियों तक पर गौर नहीं किया और एलबी के साथ थापा को चले जाने दिया. लाइसेंस पर थोड़ा भी ध्यान दिया जाता तो जालसाजी पकड़ी जाती. पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. खगड़िया डीएम का पत्र आने के बावजूद देर रात तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी थी.
चार जून 2015
बैंक मोड़ पुलिस छह दिन बीत जाने के बाद भी यह पता नहीं लगा सकी थी कि एलबी के बॉडीगार्ड का लाइसेंस असली है या जाली. गुरुवार को ढोलक की भाभी और वार्ड नंबर 33 की पार्षद मेनका सिंह ने प्रेस में पत्र भेजकर दावा किया कि एलबी के बॉडीगार्ड का लाइसेंस जाली है.
बैंक मोड़ पुलिस ने उनके देवर की शिकायत पर केस दर्ज नहीं किया लेकिन एलबी की शिकायत पर पति व देवरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. विगत 27 मई को एलबी के भाई के साथ सांसद के भतीजों की मारपीट हुई थी. उस मामले में एलबी का भाई कुंभनाथ सिंह फरार है. इधर फर्जी लाइसेंस का मामला अखबार में आने के बाद आनन-फानन में शुक्रवार को बैंक मोड़ पुलिस ने लाइसेंस की सत्यता की जांच के लिए विशेष दूत के माध्यम से खगड़िया डीएम को पत्र भेजा.
फर्जी पिस्टल लाइसेंस मामले में कसा शिकंजा
1. खगड़िया के डीएम राजीव रौशन ने कहा कि अमल थापा के नाम से खगड़िया जिला से कोई आर्म्स लाइसेंस निर्गत नहीं हुआ है. जिस लाइसेंस की बात की जा रही है वह जाली है. तत्कालीन डीएम का हस्ताक्षर भी जाली है. रिनुअल पर भी डीएम का हस्ताक्षर जाली है.
2. लाइसेंस में पता फरजी है. खगड़िया जिला के मानसी थाना के प्रभारी राम उदय तिवारी ने कहा है कि धरमचक गांव में अमल थापा नामक कोई व्यक्ति नहीं है. जब गांव का नहीं है तो उसका रिकार्ड थाना में नहीं है. थाना रिकार्ड में अमल थापा नामक व्यक्ति के नाम से हथियार लाइसेंस होने क उल्लेख नहीं है.
3. लाइसेंस नंबर 316/2009, ऑल इंडिया का विस्तारीकरण फरजी. लाइसेंस खगड़िया से ही रिनुअल दिखाया गया है कि जिसकी वैद्यता वर्ष 2015 तक है. यह भी जाली है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement