सुनवाई के वक्त चिंकू खान गैरहाजिर था. उसकी ओर से दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया गया, जबकि जेल में बंद शेर खान को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेशी करायी.
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जेलर हमलाकांड में चिकित्सक ने दी गवाही
धनबाद: धनबाद जेल के जेलर मो इसराइल के साथ मारपीट व धक्का-मुक्की कर हाथ तोड़ देने के मामले में सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी डॉ कैलाश प्रसाद ने गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि दो मार्च 14 को जेलर का इलाज […]
धनबाद: धनबाद जेल के जेलर मो इसराइल के साथ मारपीट व धक्का-मुक्की कर हाथ तोड़ देने के मामले में सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी डॉ कैलाश प्रसाद ने गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि दो मार्च 14 को जेलर का इलाज किया था. जेलर के दाहिने हाथ की हड्डी टूट गयी थी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर शमीम ने गवाह का प्रति परीक्षण किया.
क्या है मामला : दो मार्च 14 को साढ़े नौ बजे जेल में बंद आरोपी फहीम खान के भतीजा चिंकू खान व भाई शेर खान मुलाकातियों से मिलने के लिए मुख्य द्वार पर आ गये. जेलर ने जब इसका विरोध किया तब जेल के अंदर जाकर दस लोगों के साथ दुबारा आये और जेलर के साथ धक्का-मुक्की कर ठेल दिया. इससे उनका दाहिना हाथ टूट गया. केस के सूचक मो इसराइल ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. यह मामला धनबाद थाना कांड संख्या 233/11 व एसटी केस नंबर 261/14 से संबंधित है.
रूपेश हत्याकांड में गवाह ने की घटना की पुष्टि
रूपेश सिन्हा हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय गोपाल कुमार राय की अदालत में हुई. अदालत में हाउसिंग कॉलोनी निवासी आरोपी महेंद्र यादव हाजिर था. अभियोजन की ओर से साक्षी सुनील वर्मा ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. उसने घटना की पुष्टि की. अभियोजन की ओर से एपीपी त्रिपुरारी सहाय ने गवाह का परीक्षण कराया. जबकि प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा ने किया. अदालत इस मामले में एक अन्य आरोपी काली चरण महतो उर्फ कालिया को पूर्व में ही सजा सुना चुकी है. विदित हो कि 4 मार्च 08 को रूपेश सिन्हा की हत्या गोली मार कर दी गयी थी.
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