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पुलिस हमलाकांड में अरूप हाजिर

धनबाद: पुलिस हमलाकांड में सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी निरसा विधायक अरूप चटर्जी हाजिर थे. अब इस मामले की सुनवाई 22 जून 15 को होगी. विदित हो कि 23फरवरी 05 को विधान सभा चुनाव के मतदान के दिन वीरसिंहपुर व महताडीह गांव के लोगों के बीच […]

धनबाद: पुलिस हमलाकांड में सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी निरसा विधायक अरूप चटर्जी हाजिर थे. अब इस मामले की सुनवाई 22 जून 15 को होगी. विदित हो कि 23फरवरी 05 को विधान सभा चुनाव के मतदान के दिन वीरसिंहपुर व महताडीह गांव के लोगों के बीच तनाव था. पुलिस बल वहां गया तो देखा कि अरूप चटर्जी डेढ़ सौ लोगों के साथ वहां नाजायज मजमा बना कर हरवे हथियार से लैस होकर खड़े थे.

इसमें से पुलिस ने कुछ लोगों की पहचान की. तब अरूप के ललकारने के बाद लोगों ने पुलिस बल पर हमला बोल दिया. केस के आइओ ने 11 सितंबर 09 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. घटना के बाद घायल पुलिस कर्मी बृजलाल राम ने निरसा थाना में कांड संख्या 36 /05 दर्ज कराया.

लालू हमलाकांड में नहीं हो सका आरोपियों का बयान दर्ज: संयुक्त बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद हमलाकांड की सुनवाई गुरुवार को एडीजे सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में सभी आरोपियों के हाजिर नहीं होने के कारण उनका सफाई बयान दर्ज नहीं हो सका. अदालत में अशोक मंडल, गुल्लू अंसारी, हफीजुद्दीन अंसारी, दिलीप चटर्जी समेत 23 आरोपी हाजिर थे. लेकिन शेष तीन आरोपी गैर हाजिर थे. अदालत ने सुभाष मंडल का मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग थाना से की. अब इस मामले की सुनवाई एक जून 15 को होगी. विदित हो कि 29 अक्तूबर 92 को जब पूर्व मुख्य मंत्री लालू प्रसाद तोपचांची से एक पथ का निरीक्षण कर धनबाद वापस लौट रहे थे तो बरवाआड्डा के पास उनके काफिले पर झामुमो समर्थकों ने हमला बोल दिया. जिसमें कई लोग घायल हो गये. मामला एसटी केस नंबर 114/05 से संबंधित है.

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