धनबाद: धोखाधड़ी कर एकरारनामा के माध्यम से सरकारी जमीन को रैयती बता कर बेचने के मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत में हुई. अदालत में वादी मो.नसीम अख्तर ने अपने वकील राधेश्याम गोस्वामी के माध्यम से एक आवेदन दाखिल कर धनबाद, धनसार व भूली के थानेदारों द्वारा आदेश की अवहेलना किये जाने का जिक्र किया. साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई का आग्रह किया.
अदालत ने तीनों थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश एसपी को दिया. एसपी को यह भी कहा गया कि तीस दिनों के अंदर एक टीम गठित कर आदेश का पालन करायें.अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो एसपी पर भी कार्रवाई की जायेगी. इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी. अदालत ने पूर्व में ही गांधी नगर धनबाद निवासी आरोपी राजकुमार मित्र, उत्तम कुमार मित्र, अजय कुमार मित्र, संजय कुमार मित्र व अजय कुमार राय के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट, 82 इश्तेहार, 83 कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया था. लेकिन उपरोक्त थानेदारों ने आरोपियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से आदेश तामील नहीं कराया और न ही तामील रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत किया. बाद में तीनों थानेदारों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया.
उसका भी पालन नहीं हुआ. क्या है मामला : आरोपियों ने बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड़ मौजा में स्थित 20 कट्ठा जमीन प्लाट नंबर 1263,खाता 95 को अपनी रैयती जमीन बता कर 16 लाख रुपये में मो.नसीम अख्तर को बेचा था. एकरारनामा के शर्त के अनुसार 14 दिसंबर 07 को पांच लाख रुपये व दूसरी किस्त 3.35 लाख अग्रिम राशि भुगतान किया. वादी ने जब घर बनाने के लिए ईंट गिरानी शुरू की तो पता चला कि उक्त जमीन सरकारी खाता की है. जब उसने पैसे की मांग की, तो आरोपियों ने पैसे वापस नहीं किये. बाद में वादी ने अदालत में सीपी केस नंबर 794/09 दर्ज कराया.