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आरोपी के पते को बना दिया अभियुक्त

धनबाद: किसी केस में अनुसंधानकर्ता का रॉल अहम होता है. उन्हीं की लेखनी के आधार पर न्यायालय अपना आरोपियों को बचाता या सजा देता है. लेकिन जोगता थाना क्षेत्र के एक मामले में अनुसंधानकर्ता (आइओ) एएसआइ सत्येंद्र कुमार सिंह ने प्राथमिकी में ऐसा किया है कि कोर्ट सजा सुना ही नहीं सकता है. अवैध रूप […]

धनबाद: किसी केस में अनुसंधानकर्ता का रॉल अहम होता है. उन्हीं की लेखनी के आधार पर न्यायालय अपना आरोपियों को बचाता या सजा देता है. लेकिन जोगता थाना क्षेत्र के एक मामले में अनुसंधानकर्ता (आइओ) एएसआइ सत्येंद्र कुमार सिंह ने प्राथमिकी में ऐसा किया है कि कोर्ट सजा सुना ही नहीं सकता है. अवैध रूप से वाहन से कटिंग कर स्क्रैप चोरी करने के एक मामले में आइओ ने एफआइआर में पता को तीसरा अभियुक्त बना दिया है.

पहला अभियुक्त सैयद तसलीम फाजी, दूसरा मो मुर्तजा आलम, तीसरा मुजीबुर रहमान सारणी रोड कोलकाता को दर्शाया है. चौथा अभियुक्त चालक महेश पटेल को बनाया गया है. तीसरा आरोपी दरअसल किसी आरोपी का पता है, जिसे लापरवाही से आरोपी बना दिया गया है. आरोपियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को एडीजे 11 सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी की मांग की. यह मामला जोगता थाना कांड संख्या 36/15 से संबंधित है.

एक मई को कंटेनर डब्ल्यूबी-यूबी-41 एफ-7062 गजलीटांड़ आउटसोर्सिग स्थल से पार्ट-पुरजा लोड करने की सूचना जोगता पुलिस को मिली. इसके बाद पुलिस के गश्ती दल ने कंटेनर को जोगता चौक के पास पकड़ा. कंटेनर हल्दिया बंगाल जा रहा था. वहां से समुद्र के रास्ते माल दुबई जाता. पुलिस ने चालक महेश पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए कागजात की मांग की. चालक ने जाली कागजात दिखाये तो मुकदमा दर्ज किया गया. इस संबंध में जोगता थानेदार आरसी राम ने कहा कि इस मामले में अनुसंधान जारी है. कैसे ऐसा हुआ, इसकी जांच करायी जायेगी. पहले आरोपी का नाम, फिर उसका पता होना चाहिए.

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