रांची/धनबाद: राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के दो वर्ष बाद भी निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों का शुल्क निर्धारित नहीं हो सका है. अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप में निजी स्कूलों में 25 फीसदी बीपीएल बच्चों का नामांकन अनिवार्य हैं.
स्कूलों को 25 फीसदी सीट पर बीपीएल बच्चों का नामांकन लेना है. बच्चों का शुल्क स्कूलों को सरकार की ओर से दिया जाना है.
वर्ष 2011 में निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों का नामांकन शुरू हुआ था. पर सरकार की ओर से स्कूलों को अब तक शुल्क उपलब्ध नहीं कराया गया है. शुल्क नहीं मिलने से निजी स्कूल में बीपीएल बच्चों को पढ़ाने की योजना पर पानी फिर सकता है.