25-30 अज्ञात को भी आरोपित किया गया है. इन पर मारपीट करने, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने व जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है. वादी के अधिवक्ता बीबी दास ने बहस की. अदालत ने वादी का बयान दर्ज करने की अगली तिथि मुकर्रर कर दी. वादी ने अपने शिकायतवाद में कहा है कि 27 अप्रैल 15 को मुकुंदा उत्खनन परियोजना का विस्तारीकरण व बेलगड़िया टाउनशिप निर्माण में नौकरी मुआवजा से वंचित विस्थापित अपनी मांगों को रखने के लिए करमाटांड़ टाउनशिप गये थे.
दोनों पक्षों के बीच वार्ता चल रही थी. तभी पुलिस कर्मियों ने बल का प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज शुरू कर दिया. जिसमें कई महिला-पुरुष घायल हो गये. आरोप के अनुसार एमएन झा व एनएम अग्रवाल ने विस्थापितों के खिलाफ जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर उन्हें अपमानित किया. कुछ आरोपियों पर महिलाओं का ब्लाउज फाड़ने का आरोप वादी ने लगाया है.