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पत्नी और पुत्री के कातिल को उम्रकैद

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दशम एसएस दुबे की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले में जेल में बंद कतरास भगत मुहल्ला निवासी प्रदीप केसरी को उम्र कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने 22 अप्रैल 15 को आरोपी को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया था. […]

धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दशम एसएस दुबे की अदालत ने सोमवार को हत्या के मामले में जेल में बंद कतरास भगत मुहल्ला निवासी प्रदीप केसरी को उम्र कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने 22 अप्रैल 15 को आरोपी को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया था. फैसले के वक्त आरोपी कोर्ट में हाजिर था. अभियोजन की ओर से एपीपी धनंजय सिंह ने बहस की.
क्या है मामला : 21 अक्तूबर 10 की रात प्रदीप केसरी ने सोयी अवस्था में पत्नी बबीता देवी व पुत्री प्रिंसी (4 वर्ष) की कैंची से हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतका के पिता कोयरीबांध झरिया निवासी नारायण प्रसाद केसरी ने आरोपी दामाद के खिलाफ कतरास थाना में कांड संख्या 306/10 दर्ज कराया था. बबीता की शादी दस वर्ष पूर्व प्रदीप के साथ हुई थी.

उसे एक पुत्र व दो पुत्री स्नेहा व पिं्रसी भी थे. केस के आइओ कतरास के पूर्व थानेदार रवि ठाकुर ने 28 दिसंबर 10 को अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. इस मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी श्री सिंह ने नारायण प्रसाद केसरी, अमरदीप कुमार केसरी, पृथ्वी केसरी, स्नेहा कुमारी, सावित्री देवी, किरण देवी, डॉॅ विनीत पी तिग्गा व आइओ रवि ठाकुर की गवाही करायी थी. यह मामला एसटी केस नंबर 127/11 से संबंधित है.

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