धनबाद: हाइकोर्ट ने बैंक मोड़ स्थित मार्केट कॉम्पलेक्स सेंट्रल प्लाजा को खोलने का आदेश दिया है. माननीय न्यायाधीश पीपी भट्ट की अदालत ने शनिवार को यह आदेश दिया. यह मार्केट 29 मार्च, 2011 को हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में ही बंद किया गया था.
मार्केट के ऑनरों में शामिल बिरजू प्रसाद साव और मन्नू साव ने रांची से दूरभाष पर बताया कि दुकान को सील किये जाने के बाद उन लोगों ने और देवा प्रसाद चक्रवर्ती एवं अदर्स ने हाइकोर्ट में अपील की. मई, 2011 में पूनम श्रीवास्तव के न्यायालय ने इसे खोलने का आदेश दिया. कुल 56 दिन मार्केट खुला उसके बाद फिर उन्हीं की अदालत ने निचली अदालत में अपील करने का आदेश देते हुए इसे फिर सील करने का आदेश दिया.
तब जून 2011 में यह मार्केट फिर सील हो गया. बताया कि आज शाम में फैसला हुआ. फैसला के बारे में अधिवक्ताओं ने जानकारी दी. कहा कि सर्टिफाई कॉपी सोमवार को मिलेगी. उसे ले जाकर जिला परिषद को देने पर खोलने की कार्रवाई शुरू हो जायेगी. उनकी ओर से जयदीप सेन और पीयूष कांत ने पैरवी की.