एक पक्ष ने अस्पताल में हंगामा किया था वहीं दूसरे पक्ष की बाउंड्री तोड़ दी गयी थी. सुपरविजन में यह बात सामने आयी है कि दोनों पक्ष ने मामले को गंभीर बनाने के लिए गोलीबारी, रंगदारी व जान मारने की कोशिश का झूठा आरोप लगाया था. डीएसपी ने सुपरविजन में दोनों पक्ष की ओर से दर्ज धनबाद थाना कांड संख्या 936/2014 व 937/2014 को जमानतीय धारा में सही पाया है.
आर्म्स एक्ट, जान मारने की कोशिश व रंगदारी की धारा को हटा दिया है. एक प्राथमिकी अंबुज सिंह व दूसरी उपेंद्र सिंह ने करायी थी. उपेंद्र की ओर से दर्ज केस में अंबुज समेत अन्य अज्ञात नामजद हैं. वहीं अंबुज की ओर से दर्ज केस में उपेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, गणोश सिंह, सुनील सिंह व अमरेंद्र सिंह नामजद हैं.