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स्टेट बार काउंसिल के को-चेयरमैन पर सीपी केस

धनबाद: धनबाद बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मधुसूदन चक्रवर्ती ने अधिवक्ता सत्य प्रकाश सिंह के मार्फत मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी अनूप तिर्की की अदालत में अधिवक्ता सह स्टेट बार काउंसिल के को-चेयरमैन राधेश्याम गोस्वामी (राजबाड़ी रोड, झरिया), सदस्य प्रयाग महतो (बरवाअड्डा) व हरिहर प्रसाद (मनईटांड़) के खिलाफ एक साजिश के तहत रंगदारी मांगने का आरोप लगाते […]

धनबाद: धनबाद बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मधुसूदन चक्रवर्ती ने अधिवक्ता सत्य प्रकाश सिंह के मार्फत मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी अनूप तिर्की की अदालत में अधिवक्ता सह स्टेट बार काउंसिल के को-चेयरमैन राधेश्याम गोस्वामी (राजबाड़ी रोड, झरिया), सदस्य प्रयाग महतो (बरवाअड्डा) व हरिहर प्रसाद (मनईटांड़) के खिलाफ एक साजिश के तहत रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद संख्या 930/15 दर्ज कराया. न्यायिक दंडाधिकारी श्री तिर्की के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत में हुई.

अदालत ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने की अगली तिथि 10 अप्रैल 15 मुकर्रर की. आरोप है कि 29 मार्च 14 को शिकायतकर्ता मधुसूदन चक्रवर्ती अपने गोविंदपुर आवास पर बार अध्यक्ष कंसारी मंडल, महासचिव देवी शरण सिन्हा व संयुक्त सचिव (प्रशासन) ब्रजकिशोर के साथ बैठ कर एसोसिएशन के आवश्यक मुद्दों पर वार्ता कर रहे थे. आरोपी गण हथियार से लैस होकर मारुति एसएक्स 4 संख्या जेएच 10 एन 7532 पर सवार होकर आये और जबरन शिकायतकर्ता के आवास परिसर में घुस गये. राधेश्याम व प्रयाग ने जान मारने की धमकी देते हुए पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की. साथ ही फ्री चेंबर एलॉट करने की भी मांग की. दूसरी तरफ, राधेश्याम गोस्वामी ने श्री चक्रवर्ती के आरोपों को मनगंढत बताते हुए कहा कि यह बदले की भावना से की जा रही है. धनबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर पूर्व में दर्ज सीपी केस जिसमें अधिवक्ता कल्याण कोष के लगभग सवा करोड़ गबन का आरोप है से घबरा कर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है. सवाल किया कि बार एसोसिएशन की बैठक गोविंदपुर में करने का क्या औचित्य है. प्रयाग महतो ने कहा कि धनबाद के चार हजार वकीलों का पैसा हड़पा गया है. इन घोटालाबाजों को पर्दाफाश किया गया तो यह घिनौनी साजिश की गयी.

पांच अवकाशप्राप्त कर्मियों को दी गयी विदाई : व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ धनबाद की ओर से मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ के इजलास में कार्यालय अवधि के बाद एक विदाई समारोह का आयोजन हुआ. इस अवसर पर संघ के कार्यवाहक सचिव की अगुवाई में दर्जनों कोर्ट कर्मियों ने सेवानिवृत हुए सुरेश बैठा, नरेंद्रनाथ मंडल, महानंद प्रसाद, मिहीर कुमार रजक व उमेश महतो को भावभीनी विदाई दी गयी.
मनोहर लाल साव हत्याकांड में मुन्ना दोषी करार
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में आरोपी सिजुआ 10 नंबर निवासी मुन्ना मिश्र को भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत ने फैसले की तिथि 10 अप्रैल 15 मुकर्रर कर दी. सुनवाई के वक्त अदालत में एपीपी धनंजय सिंह मौजूद थे. मामला यह है कि 27 जुलाई 2004 को फल व्यवसायी मनोहर लाल साव छाताबाद अपनी बहन सावित्री देवी के घर आया हुआ था. इसी बीच मुन्ना मिश्र ने शाम को उसे अपने घर बुलाया. आरोपी भी फल विक्रेता था. फल व्यवसाय में पैसे के लेन-देन को लेकर दोनों में नोक-झोंक हुई . मुन्ना ने धारदार हथियार से मनोहर को मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद चंदा देवी ने जोगता थाना में कांड संख्या 52/04 दर्ज कराया. अदालत ने एक मार्च 05 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया. अभियोजन की ओर से एपीपी श्री सिंह ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया.

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