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विधायक संजीव सिंह को छह माह की सजा

धनबाद : न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में झरिया के विधायक संजीव सिंह को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है. शुक्रवार को जीआर केस नंबर 2979/ 2004 में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया. न्यायालय ने विधायक को दोषी […]

धनबाद : न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में झरिया के विधायक संजीव सिंह को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है. शुक्रवार को जीआर केस नंबर 2979/ 2004 में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया. न्यायालय ने विधायक को दोषी करार दिया.

तीन वर्ष से कम सजा होने के कारण विधायक को जमानत भी दे दी गयी. उन्हें फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए एक माह का समय दिया गया है. इस मामले में विधायक के दूसरे आरोपी एवं विधायक के चचेरे भाई शशि सिंह फिलहाल फरार चल रहे हैं.

शशि सिंह को मामले से अलग कर सुनवाई पूरी की गयी. सनद हो कि झरिया विधायक पर धनबाद थाना में वर्ष 2004 में पुलिस की ओर से मामला दर्ज कराया गया था. उस समय संजीव सिंह जो विधायक नहीं थे, पर अपने चाचा एवं बलिया (यूपी) जिला परिषद के अध्यक्ष रामधीर सिंह को कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप लगा था. साथ में शशि सिंह जो रामधीर सिंह के पुत्र है, को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था.

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