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झरिया विधायक संजीव सिंह को छह माह की सजा

धनबाद : न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले (जीआर केस नंबर 2979/ 2004) में झरिया के विधायक संजीव सिंह को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है. विधायक को जमानत दे दी गयी है. उन्हें फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के […]

धनबाद : न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर ने सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले (जीआर केस नंबर 2979/ 2004) में झरिया के विधायक संजीव सिंह को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है. विधायक को जमानत दे दी गयी है. उन्हें फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए एक माह का समय दिया गया है.

इस मामले में विधायक के सह आरोपी एवं विधायक का चचेरे भाई शशि सिंह फिलहाल फरार चल रहा है. शशि सिंह को मामले से अलग कर सुनवाई पूरी की गयी. झरिया विधायक पर धनबाद थाना में वर्ष 2004 में पुलिस की ओर से मामला दर्ज कराया गया था.

उस समय संजीव सिंह पर अपने चाचा एवं बलिया (यूपी) जिला परिषद के अध्यक्ष रामधीर सिंह को कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप लगा था. साथ में शशि सिंह जो रामधीर सिंह के पुत्र हैं, को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया था.

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