जबकि कॉलेज के दोबारा डोनर घोषित नवल किशोर सिंह ( कांग्रेस नेता), पूर्व सचिव डॉ केके शर्मा, लेखापाल विद्या सागर, सुबोध कुमार व सुनील कुमार को दफा 406, 120 के तहत एक साल का कारावास तथा एक हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई है. यह जानकारी आरोपी पक्ष के वरीय अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने दी है.
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बीएसएस कॉलेज में नौ लाख के गबन का मामला, पूर्व प्राचार्य समेत सात को सजा
धनबाद: बीएसएस महिला कॉलेज, धनबाद में वर्ष 1995 में लाखों के गबन संबंधी एक केस में मंगलवार को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर की न्यायालय ने सभी सातों अभियुक्तों को सजा सुनायी. इसमें पूर्व प्राचार्य वीणा शर्मा तथा बर्सर वीणा दयाल को भादवि की धारा 408 के तहत दो साल का कारावास की […]
धनबाद: बीएसएस महिला कॉलेज, धनबाद में वर्ष 1995 में लाखों के गबन संबंधी एक केस में मंगलवार को प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर की न्यायालय ने सभी सातों अभियुक्तों को सजा सुनायी. इसमें पूर्व प्राचार्य वीणा शर्मा तथा बर्सर वीणा दयाल को भादवि की धारा 408 के तहत दो साल का कारावास की सजा सुनायी गयी.
ऊपरी अदालत में अपील की तैयारी : समर श्रीवास्तव ने बताया कि जजमेंट की कॉपी निकाल कर आगे जिला जज के न्यायालय में अपील की जायेगी. ऐसे मामले में सजा के बाद बिना गिरफ्तारी के ही अपील करने की जगह होती है, जिसके तहत आगे अपील की जायेगी.
क्या है मामला : 20 वर्ष पहले के इस मामले में पूर्व एडीएम मनोहर राम ने तत्कालीन दंडाधिकारी महर्षि राम को कॉलेज जा कर जांच का आदेश दिया था. उन्होंने जब मामले की जांच पड़ताल की तो कॉलेज में उनके साथ कर्मियों ने र्दुव्यवहार भी किया. नौ लाख गबन संबंधी आरोप के मामले में उन्होंने कई कागजात भी जब्त किया. बाद में इस मामले को देख रही निचली न्यायालय ने साक्ष्य का अभाव बता खारिज कर दिया था. बाद में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू हुई. बीस वर्षो की लंबी प्रतीक्षा के बाद मंगलवार को मामले मे सातों आरोपी को सजा सुना दी गयी.
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