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पीपी ने दो आइओ की गवाही के लिए मोहलत मांगी
धनबाद : मारपीट कर मोबाइल व रुपया छिनतई के मामले में सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत में चार आरोपियों में से मो गोल्डेन, मो छोटू व मो रहमत हाजिर थे. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ने दो आइओ आनंद कुमार सिंह व इंद्रदेव […]
धनबाद : मारपीट कर मोबाइल व रुपया छिनतई के मामले में सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत में चार आरोपियों में से मो गोल्डेन, मो छोटू व मो रहमत हाजिर थे. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ने दो आइओ आनंद कुमार सिंह व इंद्रदेव राम की गवाही के लिए एक आवेदन देकर समय की मांग की.
अदालत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अभियोजन की ओर से दायर आवेदन को सरकार पर एक हजार रुपये कॉस्ट लगा कर अनुमति दे दी. लोक अभियोजक ने 14 जनवरी 15 को एसपी धनबाद को पत्र भेज कर दोनों आइओ को गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर कराने का आग्रह किया था. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कोई गवाह को प्रस्तुत नहीं किया. इसके कारण गवाही नहीं हो सकी. अब इस मामले में सुनवाई 13 मार्च 15 को होगी.
क्या है मामला : पांच सितंबर 08 को भागाबांध निवासी अशोक कुमार अपनी मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल अलगोड़ा जा रहा था, तभी होरिलाडीह कब्रिस्तान के पास चार अपराधियों ने मोटरसाइकिल को रोक कर मारपीट कर मोबाइल व तीन सौ रुपये छीन लिये. केस के आइओ इंद्रदेव राम ने 28 मार्च 09 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया. यह मामला झरिया थाना कांड संख्या 265/08 व एसटी केस नंबर 453/09 से संबंधित है.
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