धनबाद: सहकारी गृह निर्माण समिति के नाम पर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में सभी प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को शो कॉज किया गया है. साथ ही सभी हाउसिंग सोसाइटी के पूर्व सचिव पर नन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का केस दायर करने का निर्णय लिया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी मंजू विभावरी ने शनिवार को हाउसिंग सोसाइटी की समीक्षा के बाद उपरोक्त कार्रवाई का आदेश जारी किया. बताते चले कि जिले में 18 सहकारी गृह निर्माण समितियों के जमीन की डीड की जांच का आदेश सहकारिता पदाधिकारियों को दिया गया था. 15 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है. लेकिन सहकारिता पदाधिकारियों ने एक भी गृह निर्माण समिति की जांच रिपोर्ट नहीं दी.
क्या है मामला : 80-90 के दशक में जिले के कुछ सहकारी गृह निर्माण समितियां ने सहकारिता विभाग से रजिस्ट्रेशन कराया. समिति के नाम से प्लॉट खरीदा. समिति के सदस्यों को न देकर बिल्डर को प्लॉट बेच दिया गया.
इसमें करोड़ों की कमाई की गयी. यही नहीं दर्जनों गृह निर्माण समितियां वर्षो से अवक्रमित हैं. समिति के सदस्यों की शिकायत पर विभाग द्वारा नीलांचल व कुसुम विहार कॉलोनी में स्पॉट जांच करायी गयी. यहां कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट निर्माणाधीन पाये गये. जांच में गड़बड़ी को देखते हुए जिले के 18 हाउसिंग सोसायटी की जांच करने का निर्णय लिया गया.