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परिवहन विभाग का आदेश पहुंचा डीटीओ ऑफिस
धनबाद: परिवहन विभाग ने फ्लैशर समेत लाल, पीली व नीली बत्ती लगाने वाले वाहनों का उपयोग करने वाले विशिष्ट लोगों व अधिकारियों की सूची जारी कर दी है. परिवहन विभाग का आदेश विगत दो फरवरी को धनबाद डीटीओ कार्यालय पहुंच गया है. सूची के अनुसार में जिले में डीसी, एसपी, प्रधान जिला व सत्र न्यायधीश […]
धनबाद: परिवहन विभाग ने फ्लैशर समेत लाल, पीली व नीली बत्ती लगाने वाले वाहनों का उपयोग करने वाले विशिष्ट लोगों व अधिकारियों की सूची जारी कर दी है. परिवहन विभाग का आदेश विगत दो फरवरी को धनबाद डीटीओ कार्यालय पहुंच गया है. सूची के अनुसार में जिले में डीसी, एसपी, प्रधान जिला व सत्र न्यायधीश व समकक्ष, आयकर आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ही अपने वाहन में फ्लैशर लगी पीली बत्ती का प्रयोग करेंगे.
राज्य में कहीं भी डय़ूटी में रहने पर फ्लैशर लगी पीली बत्ती वाले वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे. फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस व पीसीआर वैन में फ्लैशर नीली बत्ती रहेगी.
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत सभी जज, लोकायुक्त, कैबिनेट के सभी मंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा में विरोधी दल के नेता, मुख्य सचिव के वाहनों में फ्लैशर लगी लाल बत्ती रहेगी. झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, महाधिवक्ता, भारतीय संघ शासित प्रदेशों व अन्य प्रदेशों के समकक्ष या उच्चतर पदधारक राजकीय अतिथि घोषित किये जाने पर फ्लैशर लगी लाल बत्ती का प्रयोग कर सकेंगें.
सभी अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, सभी विभागाध्यक्ष (अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पदाधिकारी), सभी प्रमंडलीय आयुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, आइजी, डीआइजी, महालेखाकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक फ्लैशर लगी पीली बत्तियों वाली वाहन का प्रयोग कर सकेंगे.
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