जबकि मन्नान मल्लिक के अधिवक्ता अरुण सिंह बहस के लिए तैयार थे. 27 अप्रैल 11 को मटकुरिया कोल बोर्ड कॉलोनी में कंपनी आवासों को कब्जा मुक्त कराने को लेकर आंदोलनकारियों व पुलिस प्रशासन के बीच हिंसक झड़प हुई थी. धनबाद के पूर्व एसडीओ जार्ज कुमार ने बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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अंकित हत्याकांड में फैसला आज
धनबाद: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत बुधवार को अंकित सिंह हत्या मामले में अपना फैसला सुनायेगी. 18 नवंबर 13 की रात अपराधियों ने अंकित सिंह की हत्या कर शव को हाउसिंग कॉलोनी पंप हाउस के समीप फेंक दिया था. घटना के बाद मृतक की बहन रुचि सिंह ने पार्षद मनोरंजन सिंह […]
धनबाद: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत बुधवार को अंकित सिंह हत्या मामले में अपना फैसला सुनायेगी. 18 नवंबर 13 की रात अपराधियों ने अंकित सिंह की हत्या कर शव को हाउसिंग कॉलोनी पंप हाउस के समीप फेंक दिया था. घटना के बाद मृतक की बहन रुचि सिंह ने पार्षद मनोरंजन सिंह के खिलाफ धनबाद थाना में कांड संख्या 1105/13 दर्ज कराया. बाद में पुलिस ने मनोरंजन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. केस के आइओ घनश्याम प्रसाद व योगेंद्र सिंह ने 16 अप्रैल 14 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में समर्पित किया.
त्न पूर्व मंत्री बच्च सिंह के डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई नहीं : मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में सूबे के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक समेत 12 आरोपी हाजिर थे, जबकि पूर्व मंत्री बच्च सिंह, डिप्टी मेयर नीरज सिंह, ओपी लाल, जितेंद्र नोनिया गैर हाजिर थे. उनकी ओर से दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया गया. पूर्व मंत्री बच्च सिंह ने 15 फरवरी 14 को दंप्रसं की धारा 227 के तहत आरोप मुक्त आवेदन अदालत में दाखिल किया. लेकिन एक साल बाद भी अभियोजन की ओर से उस पर बहस नहीं की गयी. तीन मई 14 को ओपी लाल समेत 27 आरोपियों ने अपना आरोप मुक्त आवेदन अदालत में दाखिल किया. लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हो सकी है. अभियोजन की ओर से एपीपी धनंजय सिंह अदालत में मौजूद नहीं थे.
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