प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन को दिया सख्त निर्देशधनबाद. सभी निजी स्कूलों को प्रवेश कक्षा की 25 फीसदी सीटों में नामांकन लिये बच्चों के नामों की सूची जारी करनी होगी. स्कूल यह सूची नोटिस, बोर्ड, होर्डिंग या नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी कर सकते हैं. इसके साथ ही स्कूलों को यह भी दर्शाना होगा कि संबंधित बच्चे आय, गरीबी रेखा से नीचे एवं संबंधित स्कूल के आसपास के हैं. वहीं राज्य सरकार को बीपीएल सूची आदि को जारी करना होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें. यह आदेश झारखंड उच्च न्यायालय ने एक पीआइएल में दिया है. इसी आदेश के अनुपालन का प्राथमिक शिक्षा निदेशक जितवाहन उरांव ने सभी उपायुक्तों, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, डीइओ व डीएसइ को निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का पूरी तरह अनुपालन हो. स्कूलों की प्रवेश कक्षा की 25 फीसदी सीटों में बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन हो.दृढ़तापूर्वक हो अनुपालन : इसी अधिनियम के अनुपालन के लिए डीएसइ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है. निदेशक ने कहा है कि उच्च न्यायालय के इस आदेश का दृढ़तापूर्वक व पूरी तत्परता से अनुपालन हो. साथ ही नामांकन की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायें.
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निजी स्कूल जारी करें बीपीएल नामांकन सूची
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन को दिया सख्त निर्देशधनबाद. सभी निजी स्कूलों को प्रवेश कक्षा की 25 फीसदी सीटों में नामांकन लिये बच्चों के नामों की सूची जारी करनी होगी. स्कूल यह सूची नोटिस, बोर्ड, होर्डिंग या नोटिस बोर्ड के माध्यम से जारी कर सकते हैं. इसके साथ ही स्कूलों […]
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