21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

भौंरा एमएमएस कांड : आरोपी सन्नी को पांच साल की सजा

इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में अदालत का पहला फैसला धनबाद : 17 जनवरी, 2012 को प्रभात खबर की ओर से उजागर नाबालिग लड़की के नग्‍न एमएमएस कांड में अंतत: शुक्रवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. 17 जनवरी, 2012 को प्रभात खबर के पेज वन पर इस संबंध में खबर प्रकाशित होने के बाद पूरे […]

इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में अदालत का पहला फैसला
धनबाद : 17 जनवरी, 2012 को प्रभात खबर की ओर से उजागर नाबालिग लड़की के नग्‍न एमएमएस कांड में अंतत: शुक्रवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया. 17 जनवरी, 2012 को प्रभात खबर के पेज वन पर इस संबंध में खबर प्रकाशित होने के बाद पूरे धनबाद जिले में सनसनी फैल गयी थी.
प्रभात खबर की खबर के बाद ही इस मामले में पीड़ित बच्ची के पिता ने हिम्मत जुटायी और बच्ची का बयान दिलाकर प्राथमिकी दर्ज करायी. साथ ही प्रभात खबर की खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए तत्कालीन एसपी रविकांत धान ने पीड़िता के घर जाकर पूरे मामले की जानकारी ली. इसके बाद पुलिस हरकत में आयी और कार्रवाई शुरू हुई.
शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम विधानचंद्र चौधरी ने रुपये का प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की की नग्न फोटोग्राफी करने, उसे इंटरनेट पर प्रसारित करने और दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में अपना फैसला सुनाया.
इस मामले में जेल में बंद गौरखूंटी निवासी सन्नी सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह को इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 बी में पांच वर्ष की कैद व दो लाख रुपये का जुर्माना किया. धनबाद में इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट में यह अदालत का पहला फैसला है. वहीं भादवि की धारा 376/511 में पांच साल की कैद व दस हजार और 292 में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
सभी सजाएं एक साथ चलेगी. जुर्माना की कुल राशि अदा नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. फैसले के वक्त अदालत में सूचक के निजी अधिवक्ता आरडी पांडेय, एपीपी त्रिपुरारी सहाय मौजूद थे.
अदालत ने सजायाप्ता को जेल भेज दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी श्री सहाय ने बालाजी ओझा, उषा देवी, अपर्णा कुमारी, आइओ आशुतोष प्रताप नारायण, शिल्पा कुमारी, डॉ सुधा सिंह, परमेश्वर शुक्ला, मिथिलेश कुमार ठाकुर व नरेश कुमार राणा की गवाही करायी थी. 17 जनवरी, 2012 को प्रभात खबर में खबर प्रकाशित होने के बाद पीड़िता ने जोड़ापोखर (भौंरा) थाना में कांड संख्या 8/12 दर्ज करायी थी. यह मामला एसटी केस नंबर 386/12 से संबंधित है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें