धनबाद: शमशाद अली उर्फ सोनू हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत में हुई. सुनवाई के वक्त पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद इकबाल खान, प्रिंस खान, गोपी खान को उपस्थापन कराया. वहीं अन्य आरोपी रज्जन खान ,मिस्टर खान व पप्पू पाचक हाजिर थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शहवाज सलाम ने पैरवी की.
अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप गठित किया. एक अक्तूबर 12 को जब शमशाद अली अपने बड़े भाई मुमताज अली के साथ बाइक पर सवार होकर अपनी दुकान जा रहे थे, तभी सुभाष चौक नया बाजार के समीप अपराधियों ने अपनी गाड़ी से बाइक का पीछा कर सोनू को गोली मार दी. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद मुमताज ने बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी.
मन्नान मल्लिक समेत पांच हुए हाजिर : 2009 के विधान सभा चुनाव में जगह-जगह पार्टी का होर्डिग्स,पोस्टर लगा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन किये जाने के एक मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन कुमार की अदालत में हुई. सूबे के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, अरुण कुमार झा, अशोक मंडल, सुग्रीव सिंह व अनंत नाथ सिंह हाजिर थे. जबकि रमेश टुडू व अशोक वर्मा गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं 317 का आवेदन दायर किया. मन्नान मल्लिक की ओर से अधिवक्ता अरुण सिंह ने पैरवी की. अब इस मामले में सुनवाई 30 जनवरी को होगी. 18 नवंबर 09 को धनबाद के सीओ दिनेश कुमार सुरीन ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों पर अपनी-अपनी पार्टी का होर्डिग्स ,बैनर व पोस्टर लगाने का आरोप है.