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विनोद सिंह हत्याकांड में नहीं हो सकी बहस

धनबाद: विनोद सिंह व मन्नू अंसारी दोहरे हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. आरोपी बलिया जिप अध्यक्ष रामाधीर सिंह व पूर्व मंत्री बच्च सिंह गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता दिलीप सिंह ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. […]

धनबाद: विनोद सिंह व मन्नू अंसारी दोहरे हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. आरोपी बलिया जिप अध्यक्ष रामाधीर सिंह व पूर्व मंत्री बच्च सिंह गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता दिलीप सिंह ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया.

बचाव पक्ष ने 14 नवंबर 14 को एक आवेदन देकर सीआइडी डीएसपी की गवाही कराने का आग्रह किया था. अदालत ने उक्त आवेदन को 20 नवंबर 14 को खारिज कर दिया था. बचाव पक्ष ने उसी आदेश की चुनौती झारखंड उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिविजन संख्या 2802/14 दर्ज कराया, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया. अदालत ने बहस के लिए अगली तिथि मुकर्रर कर दी. इस मामले की जांच सीबीआइ ने की थी. अपराधियों ने 15 जुलाई 98 को कतरास हटिया शहीद भगत सिंह चौक के पास विनोद सिंह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें विनोद सिंह व उनके चालक मन्नू अंसारी की मौत हो गयी. मृतक के भाई दून बहादुर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी. यह मामला एसटी केस नंबर 7/00 से संबंधित है.

अंकित हत्याकांड में आरोपी पार्षद का बयान दर्ज : हाउसिंग कॉलोनी निवासी अंकित सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में हुई. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद आरोपी पार्षद मनोरंजन सिंह को अदालत में उपस्थापन कराया. अदालत में आरोपी का बयान दंप्रसं की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया. उसने आरोप से इनकार किया. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक दिग्विजय मणी त्रिपाठी ने विचारण के दौरान सूचक मृतक की बहन रुचि सिंह समेत 9 गवाहों का परीक्षण कराया. अदालत ने बहस की तिथि 16 जनवरी 15 निर्धारित की.
निरसा थानेदार को शो कॉज : न्यायिक दंडाधिकारी बीके लाल की अदालत ने गुरुवार को सोने का गहना रिलीज करने के एक मामले में निरसा थानेदार द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजे जाने को लेकर उन्हें शो कॉज किया. 6 अप्रैल 2010 को निरसा थाना क्षेत्र के कापासारा निवासी झरलाल कुंभकार के आवास में चोरों ने धावा बोल कर एक लाख 58 हजार रुपये के गहना व अन्य घरेलू सामग्री चुरा ली. पुलिस ने चोरी का सामान अनिल बाउरी के घर से बरामद किया. गृहस्वामी श्री कुंभकार ने निरसा थाना में कांड संख्या 146/10 दर्ज कराया. 1 जून 2011 को सूचक ने अदालत में पुलिस द्वारा बरामद गहना व टीवी को मुक्त करने के लिए आवेदन दिया था. अदालत ने सुनवाई के बाद थानेदार से रिपोर्ट की मांग की. लेकिन आज तक रिपोर्ट अदालत नहीं पहुंची.
फर्जीवाड़ा मामले में कोर्ट ने लिया संज्ञान : फर्जी सर्टिफिकेट देकर पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी लेने के एक मामले में गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी मो.मोइनुद्दीन, दीपक कुमार, रिटायर्ड कर्मी मोहन लाल तिवारी, रविशंकर, कृष्ण चंद्र मिश्र व जयपाल कुमार के खिलाफ भादवि की धारा 420, 468, 471, 120 बी,32 के तहत संज्ञान लिया. सीबीआइ ने गुप्त सूचना के आधार पर 30 मई 2014 को प्राथमिकी दर्ज की थी. यह मामला आरसी 8ए/14 डी से संबंधित है.
कोर्ट के आदेश को नहीं मानती भौंरा पुलिस : न्यायिक दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अदालत ने भौंरा ओपी प्रभारी को एक शिकायतवाद का अनुसंधान कर कांड दर्ज करने का आदेश दिया था. लेकिन छह माह बाद भी भौंरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कांड दर्ज नहीं किया. शिकायतकर्ता लाल बंगला डुमरी बस्ती निवासी अजरुन तुरी के अधिवक्ता कौशल्या कुमारी ने सूचना के अधिकार 2005 के तहत पुलिस अधीक्षक को एक पत्र प्रेषित कर भौंरा ओपी द्वारा प्राप्त शिकायतवाद संख्या 1515/14 में अब तक क्या कार्रवाई हुई, उसकी जानकारी मांगी है. इस केस में राजेश तुरी, पुकु तुरी, शंभु तुरी, रंजीत तुरी व संजय तुरी आरोपी है.
पाकिस्तान झंडा मामले में जमानत अर्जी खारिज : धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के एक मामले में जेल में बंद आरोपी डिगवाडीह इस्लामपुर बस्ती निवासी इबरार अहमद की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी धनंजय कुमार की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी. अभियोजन की ओर से एपीपी राजकुमार सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया. आरोपी ने 4 जनवरी 15 को एक धार्मिक जुलूस में पाकिस्तान का झंडा लहराया था. जोड़ापोखर थानेदार राकेश कुमार ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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