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रामधीर सिंह बरी

चांदनी मार्केट का मामला धनबाद : चांदनी मार्केट हीरापुर के मालिक को गाली गलौज व धमकी देने के मामले में शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी एसके वर्मा की अदालत ने बलिया जिप अध्यक्ष सह जमसं के केंद्रीय अध्यक्ष रामधीर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. प्राथमिकी के अनुसार 13 जुलाई 03 को चांदनी […]

चांदनी मार्केट का मामला

धनबाद : चांदनी मार्केट हीरापुर के मालिक को गाली गलौज धमकी देने के मामले में शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी एसके वर्मा की अदालत ने बलिया जिप अध्यक्ष सह जमसं के केंद्रीय अध्यक्ष रामधीर सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

प्राथमिकी के अनुसार 13 जुलाई 03 को चांदनी मार्केट के मालिक देवाशीष गुप्ता को कुंती निवास सरायढेला में बुलाकर गाली गलौज ,मकान की चाबी कागजात देने की धमकी दी गयी. देवाशीष गुप्ता ने 6 अक्तूबर 03 को धनबाद थाना में रामधीर सिंह काबुल चटर्जी के विरुद्ध भादवि की धारा 387, 342, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कराया. केस के आइओ मो. अनवर खा ने 28 जुलाई 04 को रामधीर सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया.

वहीं अन्य आरोपी काबुल चटर्जी को निदरेष पाकर मुक्त कर दिया. अदालत ने 28 फरवरी 05 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया. अभियोजन की ओर से एपीपी अनिल कुमार सिंह बचाव पक्ष से दिलीप सिंह ने पैरवी की. यह मामला धनबाद थाना कांड संख्या-646/03 जीआर केस नंबर 2886/03 से संबंधित है.

मारपीट मामले में भाजपा नेता रिहा

स्टेशन रोड में मारपीट मामले में भाजपा नेता संजय झा सहित चार नेता को आज कोर्ट ने साक्ष्य के आरोप में बरी कर दिया. शनिवार को प्रथम श्रेणी की न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप के न्यायालय ने जीआर केस नंबर 1920/ 2009 में फैसला सुनाया.

पूर्व मंत्री आबो देवी के पुत्रों अवधेश यादव एवं संजय यादव ने भाजपा नेताओं संजय झा, कृष्णा अग्रवाल, विकास सिन्हा एवं चंद्रशेखर मुन्ना पर धारा 323,324,325 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. बाइक स्टैंड के विवाद को ले कर मारपीट हुई थी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भरत प्रसाद सिंह ने पैरवी की.

थानेदार के विरुद्ध वारंट

न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार नंबर दो की अदालत ने घर में घुस कर मारपीट र्दुव्यहार करने के मामले में आरोपी निरसा के तत्कालीन थानेदार राजनारायण सिंह को अदालत में उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया.

केस की वादिनी निरसा गोपीनाथपुर निवासी पूजा देवी उर्फ गुड्डी ने अपने अधिवक्ता प्रमोद कुमार के मार्फत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद 2013/11 दर्ज कराया था. सुनवाई के बाद अदालत ने शिकायतवाद को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया. अदालत आरोपी थानेदार के हाजिर नहीं होने पर सम्मन जमानतीय वारंट पूर्व में ही जारी करने का आदेश दे चुकी है.

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