धनबाद: आरोपी वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के एक मामले की सुनवाई में शनिवार को आरोपी विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, वसंत शर्मा, गंगा साव, रामेश्वर महतो व चुनचुन गुप्ता हाजिर थे. सुनवाई अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी डीके मिश्र की अदालत में हुई.
अभियोजन की ओर से एपीपी राजकुमार सिंह ने अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत कराने के लिए अदालत से आग्रह किया. अदालत पूर्व में ही साक्षियों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी कर चुकी है. अब तक ग्यारह गवाहों में से करन मोदी, कृष्णा यादव व ब्रह्मदेव यादव नामक सिपाही की गवाही हो चुकी है. आरोपियों ने 12 मई 13 को आरोपी वारंटी राजेश गुप्ता को उसके निचितपुर आवास से छुड़ा लिया था. अब इस मामले की सुनवाई 12 जनवरी 15 को होगी.
संजय सिंह हत्या कांड में रामाधीर समेत दो नहीं हुए हाजिर : कोयला व्यवसायी संजय सिंह हत्या कांड की सुनवाई शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी बलिया जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह व रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता दिलीप सिंह व ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया.
बार अध्यक्ष ने दिया दिवंगत अधिवक्ता पुत्र को चेक : झारखंड एडवोकेट वेल्फेयर फंड ट्रस्टी कमेटी ने दिवंगत अधिवक्ता चंद्रमौली साव के परिजन को दो लाख 60हजार रुपये का चेक (मृत्यु दावा) बार अध्यक्ष व महासचिव को भेजा है. उक्त चेक को बार अध्यक्ष कंसारी मंडल व महासचिव देवीशरण सिन्हा ने शनिवार को स्वर्गीय अधिवक्ता के बेटा राहुल कुमार साव को प्रदान किया. स्व.साव का निधन 26 अप्रैल 2014 को हो गया था.
निबंधक से केस अभिलेख की जानकारी की मांग : झरिया गांधी रोड निवासी राज किशोर शाह ने शनिवार को धनबाद व्यवहार न्यायालय के निबंधक सह जनसूचना पदाधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन देकर लंबे अरसे से गायब पार्टिशन सूट 4/90 का मूल अभिलेख के संबंध में जानकारी मांगी. 20 जून 14 को इस संबंध में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश को एक आवेदन देकर केस अभिलेख गायब होने के संदर्भ में जांच करने की मांग की थी. श्री शाह ने जांच कार्य वर्तमान में कहा तक पहुंचा, इस जांच में कौन कौन कर्मी दोषी पाये गये. उन कर्मियों का नाम क्या है तथा उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गयी. इसका पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.
मटकुरिया गोली कांड : मटकुरिया स्थित कोल बोर्ड कॉलोनी में अवैध क्वार्टरों से कब्जा हटाने को लेकर हुई गोली कांड मामले की सुनवाई शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में सुनवाई के वक्त सूबे के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, बच्च सिंह, डिप्टी मेयर नीरज सिंह, पूर्व विधायक ओपी लाल समेत 33 आरोपी गैर हाजिर थे. अब इस मामले की सुनवाई तीन फरवरी 15 को होगी.
गोविंदपुर थानेदार पर सीपी : तिलकरायडीह एक नाबालिग लड़की की माता ने शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी अनूप तिर्की की अदालत में धनबाद के पुलिस अधीक्षक हेमंत टोप्पो, गोविंदपुर थानेदार शैलेंद्र कुमार सिंह व अशोक तिवारी के खिलाफ शिकायतवाद संख्या 32/15 दर्ज कराया. पीड़िता की माता ने अपने शिकायतवाद में थानेदार पर कई गंभीर आरोप लगाये हैं और एसपी पर उनके संरक्षण का आरोप है. न्यायिक दंडाधिकारी श्री तिर्की ने उक्त शिकायतवाद को एडीजे प्रथम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया. इधर, गोविन्दपुर थाना प्रभारी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि आरोप लगाने वाली के परिजन कई कांडों के वांछित हैं. पहले से चाजर्शीटेड भी है. कार्रवाई के भय से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है.