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माडा में बाजार फी को लेकर सेल का गठन

वरीय संवाददाता, धनबाद कोर्ट से आये आदेश के बाद एक बार फिर माडा अपने क्षेत्र में सभी ग्यारह गैर कृषि उत्पाद की बिक्री / संव्यवहार करने वाले प्रतिष्ठानों से बाजार शुल्क लेने के लिए तत्पर हो गया है. इस सिलसिले में गुरुवार को मुख्यालय में एमडी डॉ रविंद्र सिंह ने अधिकारियों व कर्मियों के साथ […]

वरीय संवाददाता, धनबाद कोर्ट से आये आदेश के बाद एक बार फिर माडा अपने क्षेत्र में सभी ग्यारह गैर कृषि उत्पाद की बिक्री / संव्यवहार करने वाले प्रतिष्ठानों से बाजार शुल्क लेने के लिए तत्पर हो गया है. इस सिलसिले में गुरुवार को मुख्यालय में एमडी डॉ रविंद्र सिंह ने अधिकारियों व कर्मियों के साथ बैठक कर सेल का गठन किया. सबकी जिम्मेवारी तय की गयी. 15 जनवरी तक इसके लिए अद्यतन सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया. बाजार फी अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी बाजार फी नियमावली 2010 के एकीकृत संचालन के लिए नोडल पदाधिकारी घोषित किया गया. बताया गया कि प्राधिकार के सचिव पद पर अधिसूचित पदाधिकारी पदस्थापित हैं जो बाजार फीस नियमावली के अंतर्गत राजस्व पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. तय हुआ कि माडा के वसूली पदाधिकारी शिवकांत सिंह एवं अशोक प्रसाद गुप्ता पूर्व की भांति बाजार फीस नियमावली के अंतर्गत क्रमश: धनबाद व बोकारो जिला के प्रभारी पदाधिकारी बने रहेंगे. सभी अंचलो के प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक सह बाजार फीस के लिए घोषित मार्केटिंग ऑफिसर सभी प्रकार के प्रतिवेदन प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे. दोनों जिला के प्रभारी पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी के माध्यम से जिलावार संकलित प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. क्या होगा लाभ : बाजार फी के मद में बीसीसीएल सहित अन्य कंपनियों से सालाना एक हजार करोड़ की आय होगी जो माडा के दिन अच्छे करने में काफी सहायक होगा.

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