धनबाद: सीबीआइ ने बोकारो स्टील प्लांट (सेल) के कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) कैंप फर्जीवाड़ा में तीन अधिकारी व मोदी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर के खिलाफ कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल किया है.
इस मामले का केस नंबर आरसी केस नंबर 12/13 है और आरोपित हैं सेल के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन दुर्गा प्रसाद राय, एजीएम नरेंद्र प्रसाद सिन्हा, सीनियर फॉर्मासिस्ट यदुनंदन प्रसाद व मोदी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर प्रवीण मोदी. वर्ष 2008-2009 में बीएसएल की सीएसआर के तहत लगाये गये मेडिकल कैंप में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था.
धनबाद सीबीआइ एसीबी ने मामले में आरसी केस नंबर 12/13 केस दर्ज किया था. उपरोक्त को अभियुक्त बनाया गया था. सीबीआइ छापामारी व छानबीन में खुलासा हुआ था कि इन अधिकारियों ने बगैर मेडिकल कैंप लगाये ही सीएसआर के तहत वितरण की जानेवाली दवाओं का 44 लाख रुपये भुगतान ले लिया. मोदी इंटरप्राइजेज ने दवा का गलत बिल बनवाया व भुगतान ले लिया.
सीबीआइ ने संबंधित दवा आपूर्तिकर्ता से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि उन लोगों ने न तो दवा सप्लाई की और न ही भुगतान लिया. बिल भी उनलोगों की ओर से नहीं दिया गया है. आधे से अधिक जगह तो सीएसआर कैंप लगाया ही नहीं गया था. सीएसआर गतिविधि के तहत वर्ष 2008-2009 में झारखंड के जमशेदपुर, रांची, नामकुम, लातेहार बिहार के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली, मोतिहारी, पटना, रोसड़ा व समस्तीपुर में मेडिकल कैंप लगा कार 44 लाख की दवा आपूर्ति की बात कही गयी थी. सीबीआइ जांच में पता चला कि दवा खरीदी ही नहीं गयी. जब दवा नहीं खरीदी गयी तो कैंप भी नहीं लगाया गया और कागज पर ही दवा का बिल ले लिया गया.