धनबाद: सरकारी प्रारंभिक स्कूल निर्धारित समय तक संचालित नहीं हो रहे हैं. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों के संचालन के समय व दिन निर्धारित हैं.
स्कूलों का एक शैक्षणिक वर्ष एवं शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य-घंटों को भी निर्धारित किया गया है. मामले में मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने अधिसूचना भी जारी की थी, लेकिन शिक्षकों के मामले में इसका अनुपालन होता नहीं दिख रहा है. स्कूलों का संचालन डे शिफ्ट में सुबह से चार बजे तक एवं मॉर्निग शिफ्ट में 6:30 से 11:30 बजे तक होता है.
डे शिफ्ट में शनिवार को कक्षाएं मॉर्निग शिफ्ट में होती हैं. इस तरह डे शिफ्ट के समय स्कूलों का संचालन सप्ताह में 35 घंटे होता है. जबकि मॉर्निग शिफ्ट में केवल 30 घंटे ही स्कूल संचालित होते हैं. इस तरह देखा जाये तो शिक्षकों को स्कूल संचालन के अतिरिक्त करीब दो घंटे डे शिफ्ट में एवं तीन घंटे मॉर्निग शिफ्ट में रहने हैं.