गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आरटीआइ में मिले जवाब का दिया हवाला, कहा प्रतिनिधि गिरिडीह. चुनाव के दौरान दस लाख रुपये नगद लेकर आम लोग चल सकते हैं. राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता 50 हजार से अधिक की राशि लेकर नहीं चल सकते हैं. उक्त बातें गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव निर्मल झुनझुनवाला ने बताया है. इसके लिए श्री झुनझुनवाला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पत्र का हवाला दिया है. यह पत्र चैंबर को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मिली है. पत्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यवसायी भी दस लाख से अधिक की राशि लेकर चलता है तो उस मामले को आयकर विभाग के नोडल पदाधिकारी के पास भेजा जायेगा और इनकम टैक्स कानून के अनुसार नोडल पदाधिकारी मामले की जांच करेंगे. सूचना अधिकार से प्राप्त इस पत्र में यह जानकारी दी गयी है कि 50 हजार से कम की राशि लेकर चलने वाले राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी. बॉक्स- जांच कर वापस की जायेगी राशि इधर, मामले पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डा मुकेश कुमार ने कहा कि दस लाख से नीचे की राशि पकड़े जाने पर जांच कर राशि वापस कर दी जायेगी. राशि जब्त नहीं की जायेगी. परेशानी से बचने के लिए संबंधित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पैन कार्ड व आइडी प्रूफ साथ लेकर चलें. यदि किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता या नेता 50 हजार से अधिक की राशि के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि निमियाघाट इलाके में गुरुवार की शाम को पकड़े गये छह लाख रुपये की भी जांच कर उसके मालिक को वापस की जायेगी.
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दस लाख नगद लेकर चल सकते हैं लोग
गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आरटीआइ में मिले जवाब का दिया हवाला, कहा प्रतिनिधि गिरिडीह. चुनाव के दौरान दस लाख रुपये नगद लेकर आम लोग चल सकते हैं. राजनीतिक दल के नेता व कार्यकर्ता 50 हजार से अधिक की राशि लेकर नहीं चल सकते हैं. उक्त बातें गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव निर्मल झुनझुनवाला […]
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