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अर्जी खारिज, अशोक मंडल समेत दो भेजे गये जेल

धनबाद: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिवाकर पांडेय की अदालत में मंगलवार को भाजपा के पूर्व नेता अशोक मंडल (इन दिनों झामुमो में), दुलाल महतो व समिता सिंह ने आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अशोक मंडल व दुलाल महतो को जेल […]

धनबाद: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिवाकर पांडेय की अदालत में मंगलवार को भाजपा के पूर्व नेता अशोक मंडल (इन दिनों झामुमो में), दुलाल महतो व समिता सिंह ने आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की.

अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अशोक मंडल व दुलाल महतो को जेल भेज दिया. वहीं समिता सिंह को जमानत दे दी. अभियोजन की ओर से एपीपी विजय कुमार ने जमानत का जोरदार विरोध किया. बचाव पक्ष की ओर से कंसारी मंडल व संजीव सोमानी ने अपना पक्ष रखा.

26 जुलाई13 को भाजपा व झामुमो समर्थकों द्वारा स्थानीय लोगों को नियोजन दिलाने को लेकर संजय चौक मैथन स्थित टॉल प्लाजा के समीप सड़क को जाम कर आवा गमन ठप कर दिया गया था. घटना के बाद मैथन ओपी प्रभारी सेमुअल लिंडा ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. यह मामला चिरकुंडा(मैथन) थाना कांड संख्या 190/13 से संबंधित है.

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