गांजा तस्करी में दो मुजरिमों को 15 वर्ष की कैद

Updated at : 06 Apr 2024 8:19 PM (IST)
विज्ञापन
गांजा तस्करी में दो मुजरिमों को 15 वर्ष की कैद

अदालत से

विज्ञापन

विधि प्रतिनिधि, धनबाद,

ओड़िशा से सड़क मार्ग से गांजा लेकर हजारीबाग जा रहे दो गांजा तस्करों के मामले में शनिवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने गिरिडीह जिला के निमियाघाट निवासी गांजा तस्कर उमाशंकर कुमार दास व सरायकेला रायडीह बस्ती आदित्यपुर निवासी चालक सोनू कुमार सिंह को 15 वर्ष कैद व डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने दोनों आरोपियों को 30 मार्च को ही दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. अदालत में सजा की बिंदु पर सुनवाई की गयी. बताते चलें कि दोनों के पास से पुलिस ने 84.422 किलो गांजा बरामद किया था. सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा : आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है. इसके प्रति नरमी नही बरती जा सकती.

चूहा खा गया 10 किलो भांग व नौ किलो गांजा :

राजगंज थाना में जब्त कर रखा गया 10 किलो भांग व नौ किलो गांजा चूहा खा गया. उक्त आशय का खुलासा शनिवार को अनुसंधानकर्ता जयप्रकाश प्रसाद ने गवाही के दौरान प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में किया है. पूर्व में अदालत ने अनुसंधानकर्ता को जब्त पदार्थ अदालत में लेकर आने का निर्देश दिया था. गवाही के लिए अनुसंधानकर्ता जयप्रकाश प्रसाद उपस्थित तो हुए परंतु अपने साथ जब्त भांग तथा गांजा लेकर अदालत नहीं आये. लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने थाना प्रभारी द्वारा दिये गये आवेदन से अदालत को अवगत कराते हुए कहा कि मालखाना में रखें इस कांड के पदार्थ को चूहों ने नष्ट कर दिया. इस संबंध में राजगंज थाना में एक सनहा भी दर्ज कर लिया गया है. बताते चलें कि 14 दिसंबर 2018 को राजगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया था कि राजगंज पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर भांग तथा गंजा बरामद किया था. पुलिस इस संबंध में शंभू प्रसाद अग्रवाल व उसके पुत्र को गिरफ्तार किया था.

तोपचांची के युवक को हरियाणा पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया :

चोरी के मामले में

तोपचांची थाना क्षेत्र के नरकोपी निवासी विकास कुमार को हरियाणा के रेवाड़ी पुलिस ने शनिवार को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की अनुमति मांगी. अदालत ने आरोपी को 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने का निर्देश दिया है. आरोपी के खिलाफ गेस्ट हाउस से चोरी करने का आरोप है. उसके पास से एक मोबाइल तथा लैपटॉप पुलिस ने बरामद किया गया है. आरोपी हरियाणा के गेस्ट हाउस में काम करता था और वहीं घटना को अंजाम दिया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola