धनबाद: खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) की ओर से कोल माइंस रेग्युलेशन में बड़ा बदलाव किया जा रहा है. इसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. जल्द अधिसूचना जारी कर नया कोल माइंस रेग्युलेशन लागू किया जायेगा. इससे सुरक्षा मानदेय बढ़ेगा.
माइंस ऑपरेटर को निर्णय लेने की छूट : नये माइंस रेग्युलेशन में माइंस ऑपरेटर अपना सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान तय कर पायेंगे. प्लान का तरीका क्या होगा? कैसे कार्य में लोगों को सुरक्षित रखेंगे? इसका निर्णय वे खुद ले सकेंगे. पहले माइंस ऑपरेटर खुद से कोई निर्णय नहीं ले पाते थे.
ओपेन कास्ट के लिए अलग प्रमाण पत्र : ओपेन कास्ट में कार्य करने के कर्मियों को रिस्ट्रिक्टेड प्रमाण पत्र दिया जायेगा. बिना प्रमाण पत्र के ओपेन कास्ट में कार्य नहीं कर पायेंगे. फस्र्ट व सेकेंड क्लास मैनेजर,ओवरमैन, सर्वेयर, फोरमैन व माइनिंग सरदार आदि सब के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक होगा.
गोल सेटिंग होगा नया रेग्युलेशन : कोल ऑपरेटर को सजग रहने की जरूरत है. क्योंकि नया रेग्युलेशन गोल सेटिंग होगा. जिसमें सुरक्षा नियमों को पूरा करने की जवाबदेही होगी. पुराना रेग्युलेशन प्रिस्क्रिप्टिव है, जिसमें मैप तैयार होता है.
जल्द होगा नोटिफिकेशन : डीजीएमएस के डीजी राहुल गुहा के अनुसार नया रेग्युलेशन लागू करने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. जल्द रेग्युलेशन के लिए नोटिफिकेशन किया जायेगा.