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गवाही के लिए डीसी-एसपी से पत्रचार की अपील

धनबाद: हथियार से लैस होकर मारपीट करने व सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के एक मामले की सुनवाई बुधवार को एसडीजेएम डीके मिश्र की अदालत में हुई. अदालत में जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो, अवैध शराब विक्रेता मगनलाल बेलदार व कृष्णा चौहान गैरहाजिर थे. एक अन्य आरोपी संजय चौहान हाजिर था. अभियोजन ने 15 मई 2013 […]

धनबाद: हथियार से लैस होकर मारपीट करने व सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के एक मामले की सुनवाई बुधवार को एसडीजेएम डीके मिश्र की अदालत में हुई. अदालत में जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो, अवैध शराब विक्रेता मगनलाल बेलदार व कृष्णा चौहान गैरहाजिर थे.

एक अन्य आरोपी संजय चौहान हाजिर था. अभियोजन ने 15 मई 2013 को साक्षी प्रभात कुमार दत्ता की गवाही करायी थी. केस के सूचक रामलीला रवानी उत्पाद निरीक्षक, अनि सर्वजीत नारायण झा, नित्यानंद प्रसाद, आइओ बरोरा के तत्कालीन थानेदार बलदेव सिंह व अनि सीडी डांगा की गवाही नहीं हुई है.

अभियोजन की ओर से एपीपी राजकुमार सिंह ने अदालत को एक आवेदन देकर शेष साक्षियों की गवाही को लेकर उन्हें हाजिर करने के लिए डीसी व एसपी को पत्र लिखने की अपील की. अब मामले की सुनवाई एक सितंबर को होगी. आरोप है कि 16 मार्च 2007 को रामलीला रवानी उत्पाद निरीक्षक के नेतृत्व में गणोशपुर बस्ती में अवैध शराब विक्रेता मगनलाल बेलदार के शराब अड्डे पर छापेमारी कर 120 लीटर शराब व संचालक के पुत्र संजय चौहान व कृष्णा चौहान को गिरफ्तार किया था. अपने समर्थकों के साथ संचालक के अड्डे पर पहुंचे विधायक ने गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का प्रयास किया. जबकि मुख्य संचालक मगन लाल भागने में सफल रहा.

महिला कर्मी कोर्ट में हाजिर : बस्ताकोला क्षेत्रीय कार्यालय की एक महिला कर्मी के साथ बीसीसीएल के तीन अधिकारी मुख्य प्रबंधक कार्मिक हरेंद्र किशोर,कार्मिक प्रबंधक अरुण कुमार दुबे, पीके मिश्र व लिपिक देवाशीष द्वारा दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सुनवाई हुई. बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी विश्वनाथ उरांव की अदालत में पीड़िता हाजिर थी. आरोपियों की ओर से एक आवेदन दाखिल किया गया. अदालत ने आदेश के लिए 27 अगस्त की तिथि मुकर्रर कर दी. पीड़िता ने 12 जून 14 को आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 376, 420, 406, 323, 354, 34 के तहत सीपी केस दर्ज कराया.

जमीन फर्जीवाड़ा में तीन पर केस : धैया लाहबनी निवासी चंद्रकांता राय उर्फ नुनू राय ने बुधवार को अपने अधिवक्ता बीएस चौबे के माध्यम से मुरलीनगर निवासी सुमेश्वर शर्मा, भिस्तीपाड़ा हीरापुर की कुमारी रत्नाकर व सीएमपीएफ कॉलोनी के जागेश्वर साव के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिवाकर पांडेय की अदालत में जमीन फर्जीवाड़ा का सीपी केस 1940/14 दर्ज कराया. सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त वाद को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रताप चंद्रा की अदालत में भेज दिया. फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना कर जमीन की खरीद बिक्री का आरोप है.

पति को दिया भरण-पोषण का आदेश : कुटुंब न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को पुलिस लाइन की वादिनी बबीता कुमारी उर्फ बबली के लिए दंप्रसं की धारा 125 के तहत दर्ज मामले में पांच हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान करने का आदेश पीड़िता के पति झरिया निवासी आदित्य चौरसिया को दिया.

वेतन भुगतान फर्जीवाड़े में बच्च हुए हाजिर
एकमत होकर साजिश रच कर लोक सेवक द्वारा वास्तविक व्यक्ति के नाम पर फर्जी व्यक्ति के हस्ताक्षर पर वेतन भुगतान लेने व सरकारी राजस्व की निकासी के मामले में बुधवार को जेएम मिस कुमारी जीव की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में पूर्व मंत्री बच्च सिंह सशरीर हाजिर हुए. जबकि कई अन्य गैर हाजिर थे. उनकी ओर से दंप्रसं की धारा 317 के तहत आवेदन दाखिल किया गया. विदित हो कि इस्ट कुस्तौर कोलियरी में साधुचरण घोष की हाजिरी लाइन पेकिंग मजदूर के नाम पर वर्षो से बनायी जा रही थी. उसका वेतन नृपेंद्र सिंह हर माह भुगतान लेकर एक नेता को दे देता था. बच्च सिंह की ओर से दिलीप सिंह ने पैरवी की. बोर्रागढ़ ओपी के तत्कालीन थानेदार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था.

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