22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अब किसी भी उम्र में कामकाजी कर सकेंगे लॉ की पढ़ाई

धनबाद: बीसीआइ(बार काउंसिल ऑफ इंडिया) के नये गजट में तीन वर्षीय व पांच वर्षीय बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई के लिए उम्र सीमा खत्म कर दी गयी है. अब कामकाजी लोग भी लॉ की पढ़ाई कर सकेंगे. ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए लॉ कॉलेज धनबाद ने अपने यहां क्लास के समय में भी […]

धनबाद: बीसीआइ(बार काउंसिल ऑफ इंडिया) के नये गजट में तीन वर्षीय व पांच वर्षीय बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई के लिए उम्र सीमा खत्म कर दी गयी है. अब कामकाजी लोग भी लॉ की पढ़ाई कर सकेंगे. ऐसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए लॉ कॉलेज धनबाद ने अपने यहां क्लास के समय में भी परिवर्तन कर दिया है.

पहले क्या था नियम : सामान्य वर्ग के 30 वर्ष तथा एस-एसटी के लिए 35 वर्ष उम्र तक के लोग ही लॉ की पढ़ाई के लिए नामांकन ले सकते थे. इससे अधिक उम्र वाले या रोजगार में रह कर नामांकन लेने वालों को बांड भरना पड़ता था कि कोर्ट का आदेश आने पर उन्हें पढ़ाई से बेदखल होने पर कोई आपत्ति नहीं होगी.

अब क्या है व्यवस्था : नये नामांकित छात्रों की 21 अगस्त से शुरू हो रही कक्षा सुबह सात बजे से दोपहर ढाई बजे तक चलेगी.

इस दौरान रोजगारी ड्यूटी से पूर्व सुबह में क्लास कर सकेंगे. बीसीआइ के नियम के अनुसार लॉ की पढ़ाई करने वालों को परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 66 प्रतिशत क्लास में उपस्थिति अनिवार्य है. 60 प्रतिशत क्लास प्रतिदिन के क्लास से व 6 प्रतिशत छुट्टी के दिन पूरा कर सकते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें