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अदालत ने समरेश को सुनाया सारांश

धनबाद: बिना अनुमति के नाजायज ढंग से दीवार पर नारा लिख आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पवन की अदालत में हुई. सुनवाई के वक्त अदालत में भाजपा नेता सह बोकारो विधायक समरेश सिंह हाजिर थे. जबकि एक अन्य आरोपी गौर हरिजन के फरार रहने पर उन्हें केस […]

धनबाद: बिना अनुमति के नाजायज ढंग से दीवार पर नारा लिख आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सुनवाई गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पवन की अदालत में हुई.

सुनवाई के वक्त अदालत में भाजपा नेता सह बोकारो विधायक समरेश सिंह हाजिर थे. जबकि एक अन्य आरोपी गौर हरिजन के फरार रहने पर उन्हें केस से अलग कर सारांश सुनाया गया. समरेश सिंह ने आरोप से इनकार किया. बचाव पक्ष से एसपी भट्टाचार्य व प्रभाष चौधरी ने पैरवी की. मामला 1999 का है.

मटकुरिया गोलीकांड में सुनवाई
मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई गुरुवार को एडीजे चतुर्थ एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में सूबे के मंत्री मन्नान मल्लिक, पूर्व मंत्री बच्च सिंह,ओपी लाल व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 32 आरोपी हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से दंप्रसं की धारा 317 के तहत आवेदन दाखिल किया गया. वहीं हरेंद्र शाही, हलीम अंसारी, ब्रजेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, असीम खान हाजिर थे. बचाव पक्ष से अरुण सिंह ने पैरवी की. अदालत ने बैंक मोड़ थानेदार को उदय कुमार सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का आदेश दिया. अब इस मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होगी.

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