रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को बाघमारा के विधायक ढुलू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने आयकर व प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के आग्रह को स्वीकार कर लिया.
प्रतिवादियों से पूछा कि पूर्व में दिये गये आदेश के आलोक में क्या कार्रवाई की गयी है. शपथ पत्र के माध्यम से अगली सुनवाई के पूर्व जवाब दायर करने को कहा. अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने याचिका दायर की है. उन्होंने विधायक ढुल्लू महतो पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति की आयकर व प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराने की मांग की है. तीन मार्च 2016 को हाइकोर्ट ने श्री चटर्जी का याचिका निष्पादित करते हुए आयकर व प्रवर्तन निदेशालय को जांच करने को कहा था. मामले की जांच नहीं होने पर दोबारा याचिका दायर की है.
ढुलू महतो के खिलाफ चुनाव याचिका दायर
रांची : विधानसभा चुनाव 2019 के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर की जाने लगी है. मंगलवार को बाघमारा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ चुनाव याचिका (1/2020) दायर की गयी है.
प्रार्थी जलेश्वर महतो की अोर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने याचिका दायर कर पुनर्मतगणना कराने की मांग की है. साथ ही ढुलू महतो के निर्वाचन को निरस्त कर उन्हें निर्वाचित घोषित करने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि बूथ नंबर-266 में 900 वोट पड़े थे. पीठासीन पदाधिकारी की रिपोर्ट में लगभग 700 वोट डाले जाने की बात कही गयी है. जब मतगणना हुई, तो उक्त बूथ पर शून्य गणना दिखायी गयी.