धनबाद: शमशाद अली उर्फ सोनू खान हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को एडीजे द्वितीय पीके सिन्हा की अदालत में हुई. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद इकबाल खान व प्रिंस खान को अदालत में उपस्थापन कराया. वहीं गोपी खान की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया.
सुनवाई के वक्त रज्जन खान हाजिर था. जबकि पप्पू खान व मिस्टर खान की ओर से दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया गया. अदालत ने एक अन्य आरोपी टुन्नु खान की मृत्यु रिपोर्ट दायर करने का आदेश बैंक मोड़ थानेदार को दिया. एक अक्टूबर 12 को जब सोनू खान अपने भाई मुमताज अली के साथ बाइक पर सवार होकर अपनी दुकान जा रहे थे, तभी सुभाष चौक के समीप अपराधियों ने गोली मार कर उसकी हत्या कर दी. फहीम खान एक दूसरे मामले में रांची होटवार जेल में बंद है. घटना के बाद मृतक के भाई मुमताज अली ने बैंक मोड़ थाना में कांड संख्या 1013/12 भादवि की धारा 302,120 बी 34 व ऑर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी. यह मामला एसटी केस नंबर 265/13 से संबंधित है.
ढुल्लू समेत पांच नहीं हुए हाजिर : मधु दास व शंकर दास के घर में घुस कर जानलेवा हमला मामले की सुनवाई बुधवार को एडीजे तृतीय अशोक कुमार पाठक की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी जेवीएम विधायक ढुल्लू महतो, कन्हाय चौहान, शशि पांडेय, कैलाश साव व सुखदेव चौहान हाजिर नहीं हुए. सभी की ओर से 317 का आवेदन दाखिल किया गया. वहीं जितेंद्र पासवान,अनु साव,विजय रवानी,प्रदीप रवानी व छोटू चौधरी हाजिर थे. अदालत ने अभियोजन गवाहों के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया. अब इस मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगी. आरोपियों ने एकजुट होकर 26 मार्च 97 को घटना को अंजाम दिया था. मधु दास ने इस बाबत बाघमारा थाना में कांड संख्या 63/97 दर्ज कराया था.
ओवररिपोर्टिग में सर्वेयर ने किया सरेंडर
नॉर्थ तिसरा व साउथ तिसरा में कोयला की ओवर रिपोर्टिग के मामले में आरोपी सर्वेयर जयप्रकाश सिंह ने बुधवार को एडीजे सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में सरेंडर किया. अदालत ने सुनवाई के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अप्रैल से मई 2010 में सीबीआइ टीम ने छापामारी कर कोयला स्टॉक में भारी गड़बड़ी पायी. सीबीआइ ने 307495.10 मीट्रिक टन कोयला कम पाया था. कोयला की कीमत 42 करोड़,12 लाख,74 हजार 775 रुपये आंकी गयी थी. बचाव पक्ष से संजीव कुमार पांडेय ने बहस की. यह मामला आरसी-1 ए/11 डी से संबंधित है.
सर्वेयर की बेल पर सुनवाई: ओवर रिपोर्टिग के मामले में जेल में बंद आरोपी हरिशचंद्र कुशवाहा की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को एडीजे सप्तम की अदालत में हुई. अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया.