धनबाद: बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को मां तारा इंटरप्राइजेज के दुमदुमी स्थित फैक्टरी पर भौतिक कब्जा कर लिया. दंडाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में बैंक अधिकारी दुमदुमी पहुंचे और कागजी कार्रवाई पूरी की.
बैंक के अधिकारी एससी झा ने बताया कि मां तारा इंटरप्राइजेज के संचालक अरुण कुमार सिंह( पिता बबन प्रसाद सिंह) ने बैंक ऑफ इंडिया की मनईटांड़ शाखा से 66 लाख रुपये का ऋण लिया था. लंबे समय तक ऋण चुकता नहीं करने पर उन पर सरफेसी एक्ट के तहत 24-07-12 को नोटिस दिया गया. नोटिस के आलोक में बकायेदार ने राशि जमा नहीं की.
नोटिस अवधि के 60 दिन पूरा होने के बाद उपायुक्त से भौतिक कब्जा के लिए आग्रह किया गया. विधि व्यवस्था कोषांग के ज्ञापांक संख्या 463 दिनांक 01-06-2013 के आदेशानुसार कार्यवाही करते हुए फैक्टरी पर भौतिक कब्जा कर लिया गया. संपत्ति की नीलामी कर ऋण वसूली के लिए बैंक प्रतिबद्ध है.