धनबाद: निरसा थाना क्षेत्र के कुमारडीह डोम पाड़ा निवासी लाल बिहारी बाउरी ने बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में इसीएल के मुगमा क्षेत्र के महाप्रबंधक पवन कुमार सिंह व एरिया सेफ्टी ऑफिसर मुकेश कुमार के खिलाफ अनुसूचित उत्पीड़न व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है.
अदालत ने सुनवाई के बाद शिकायतवाद संख्या 1746/14 को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी बीके लाल की अदालत में भेज दिया. बाउरी ने शिकायतवाद में कहा है कि 10 जुलाई 14 को मेरे नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने मुगमा बस्ती व नुतूनडीह में जलापूर्ति की मांग को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया. विगत एक माह से सेंट्रल पुल साइडिंग का मोटर जलने से जलापूर्ति ठप थी. लोग पानी के लिए परेशान थे. कार्यालय कक्ष में वार्ता के दौरान महाप्रबंधक व सेफ्टी ऑफिसर ने मुङो जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर अपमानित किया व मारपीट की.
सुशांतो हत्याकांड में सुनवाई : पूर्व मंत्री अपर्णा सेन गुप्ता के पति सुशांतो सेनगुप्ता, संजय सेन गुप्ता व डीडी पाल की हुई हत्या के मामले में सुनवाई बुधवार को एडीजे प्रथम विजय कुमार शर्मा की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष से गवाह प्रस्तुत नहीं किये जाने से गवाही नहीं हो सकी. अब इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को होगी. अदालत में आरोपी हलधर महतो, सुशांतो मुखर्जी, प्रशांत बनर्जी व ठाकुर मांझी हाजिर थे. अन्य आरोपी गैर हाजिर रहे. घटना पांच अक्टूबर 02 की है.
लालू हमलाकांड में 10 आरोपी हाजिर : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के काफिले पर जानलेवा हमला मामले की सुनवाई बुधवार को एडीजे सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई. अदालत में टीएमसी नेता दिलीप चटर्जी समेत 10 आरोपी हाजिर थे. 29 अक्टूबर 92 को जब लालू यादव तोपचांची से पथ निर्माण कार्य का निरीक्षण कर धनबाद लौट रहे थे, तभी बरवाअडडा के समीप झामुमो समर्थकों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था.
जिप उपाध्यक्ष समेत चार रिहा : जबरन शादी कराने व मारपीट के एक मामले में बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी विमल जॉनसन करकेट्टा की अदालत ने आरोपी जिला परिषद् के उपाध्यक्ष संतोष महतो समेत विकास महतो,आनंद प्रमाणिक व जगरनाथ पांडेय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. बचाव पक्ष की ओर से राधेश्याम गोस्वामी ने बहस की. आरोपियों ने 17 अप्रैल 10 को पूजा कुमारी की जबरन शादी चालक हीरालाल महतो के साथ तोपचांची झील स्थित शिव मंदिर में करा दी थी. पूजा ने 19 मई 10 को इसका विरोध करते हुए आरोपियों के खिलाफ अदालत में सीपी केस संख्या 892/10 दर्ज कराया था.