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प्रमोद हत्याकांड: डॉक्टर ने कहा शरीर में नहीं मिली गोली

धनबाद: कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार शर्मा की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी डॉ.शैलेंद्र कुमार ने गवाही देते हुए कहा कि उन्होंने प्रमोद सिंह के शव का अंत्यपरीक्षण किया था. उनके शरीर में कोई गोली नहीं मिली थी. शरीर को भेदते हुए […]

धनबाद: कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड मामले की सुनवाई मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार शर्मा की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी डॉ.शैलेंद्र कुमार ने गवाही देते हुए कहा कि उन्होंने प्रमोद सिंह के शव का अंत्यपरीक्षण किया था. उनके शरीर में कोई गोली नहीं मिली थी. शरीर को भेदते हुए गोली बाहर निकल गयी थी. गोली तीन फीट की दूरी से मारी गयी थी.

अभियोजन की ओर से दिल्ली से आये सीबीआइ के विशेष लोक अभियोजक आरके सैनी ने गवाह का परीक्षण कराया. प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता सीएस प्रसाद, सहदेव महतो व शाहनवाज ने किया. सुनवाई के वक्त अदालत में आरोपी हीरा खान,अयूब खान, मदन प्रसाद खरवार व सैयद अरशद अली हाजिर थे. वहीं रणविजय सिंह व संतोष सिंह उपस्थित नहीं हुए. उनकी ओर से दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया गया.

अब इस मामले की सुनवाई 27 अगस्त को होगी. विदित हो कि तीन अक्टूबर 03 को प्रमोद सिंह बनारस से धनबाद स्टेशन उतरा. अपनी गाड़ी से अपने आवास जाने के दौरान बीएम अग्रवाला कॉलोनी धनसार स्थित शिव मंदिर के समीप अपराधियों ने उन्हें गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. सेंट्रल अस्पताल में उसे भरती कराया गया. जहां सरायढेला पुलिस ने घायल से फर्द बयान लिया. झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने प्रमोद हत्याकांड की जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया. सीबीआइ ने 12 दिसंबर 03 को दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. सीबीआइ के इंस्पेक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ 21 नवंबर 06 को आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने विचारण के दौरान ग्यारह सितंबर 13 को नौ आरोपियों के विरूद्ध आरोप तय कर दिया. कश्मीरा सिंह,सुरेश सिंह व भरत सिंह की मौत हो चुकी है. शेष छह आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. यह मामला एसटी केस नंबर 21/8 व धनबाद (धनसार) थाना कांड संख्या 638/03 से संबंधित है.

फूलकोर्ट रेफरेंस : अधिवक्ता श्याम सुंदर अग्रवाल के निधन पर मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ के इजलास में फूलकोर्ट रेफरेंस मनाया गया. सर्वप्रथम दो मिनट का मौन रखा गया. इस अवसर पर वक्ताओं ने दिवंगत के कार्यो पर विस्तार से प्रकाश डाला. मौके पर एडीजे प्रथम विजय कुमार शर्मा, द्वितीय पीके सिन्हा, तृतीय अशोक कुमार पाठक, सप्तम निकेश कुमार सिन्हा, नवम अभय कुमार सिन्हा, न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी, दयाराम, विश्वनाथ उरांव, अधिवक्ता कंसारी मंडल, देवीशरण सिन्हा, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह, सुबोध कुमार, सपन मुखर्जी, वीरेंद्र कुमार रजक, राधेश्याम गोस्वामी, प्रयाग महतो, पीयूष तिवारी, एमएन रवानी, सुनील कुमार सिन्हा, केडी शर्मा, एचएन सिंह, शहनवाज बिलकिस, मौसमी दास, भागीरथ राय, पिंकी कुमारी आदि थे.

उपभोरक्ता फोरम के सहायक विरमित : जिला उपभोक्ता फोरम ने मंगलवार को सहायक विनोद कुमार सिन्हा को विरमित कर दिया. उनका स्थानांतरण भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में हुआ है. उनके स्थान पर ओम प्रकाश सिन्हा योगदान देंगे.

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