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पति, सास व ससुर को कैद

धनबाद: दहेज प्रताड़ना के एक मामले में मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी विक्रम आनंद की अदालत ने शहरपुरा (सिंदरी) निवासी पति शिव जी कुमार, सास बेलमती देवी, ससुर सत्य नारायण शर्मा, ननद चंचल देवी व पति का दोस्त मो हाकिम को दोषी पाकर भादवि की धारा 498 ए में दो वर्ष कैद व पांच हजार जुर्माना […]

धनबाद: दहेज प्रताड़ना के एक मामले में मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी विक्रम आनंद की अदालत ने शहरपुरा (सिंदरी) निवासी पति शिव जी कुमार, सास बेलमती देवी, ससुर सत्य नारायण शर्मा, ननद चंचल देवी व पति का दोस्त मो हाकिम को दोषी पाकर भादवि की धारा 498 ए में दो वर्ष कैद व पांच हजार जुर्माना तथा दहेज निरोध अधिनियम की धारा 3/4 में छह माह कैद की सजा सुनाई.

जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने बाद में सजायाफ्ताओं को ऊपरी अदालत में अपील अर्जी दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. अर्चना की शादी 15 मई 06 को रेलकर्मी शिव जी के साथ हुई थी.

चेक बाउंस में सात के विरुद्ध सीपी केस त्न चेक बाउंस के एक मामले में श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अभिकर्ता ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में प्रदीप तुरी (जीतपुर) , देवधारी पांडेय (जोड़ापोखर) रमेश कुमार अग्रवाल (महुदा), सुब्रतो दास (गोविंदपुर), सुनील कुमार वर्णवाल (निरसा), गफ्फार खान (झरिया) व अमलेश सिंह (निरसा) के खिलाफ अलग-अलग सीपी केस दर्ज कराया है.

दो के खिलाफ गैरजमानती वारंटत्नजिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पीसी अग्रवाल ने एक वाद में विपक्षी अमरेश सिंह व राज कुमार सिंह के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी कर एसपी को भेजा है. हाउसिंग कॉलोनी निवासी सीमा सरकार ने एक फ्लैट 10 लाख रुपये में बुक कराया था. उसने पूरी रकम भी अदा कर दी. लेकिन विपक्षियों ने न तो उसे फ्लैट ही दिया और न ही पूरी रकम वापस की. बाद में आवेदिका ने इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. फोरम ने आवेदिका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विपक्षियों को आदेश दिया कि यथाशीघ्र आवेदिका को फ्लैट या 10 लाख रुपये वापस करे. विपक्षियों ने फोरम के आदेश को नहीं माना, तब आवेदिका ने एक्सक्यूशन केस 21/11 दर्ज कराया. फोरम ने इसी केस में विपक्षियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया.
मकान मालिक की जमानत पर सुनवाईत्नदेह व्यापार में लिप्त रहने के मामले में जेल में बंद मनोज साव की ओर से दायर जमानत अर्जी पर मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसके पांडेय की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने अभियोजन को 6 जून को केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया.

अभियोजन की ओर से एपीपी अरुण कुमार ने पैरवी की. 28 मई 13 को पुलिस टीम ने एतवारी नगर हीरापुर में आरोपी के मकान छापेमारी कर पाच युवतियों को गिरफ्तार किया था.
मारपीट में मिली जमानत त्न दुकान में घुस कर केस उठाने को लेकर मारपीट करने के एक मामले में जेल में बंद राजीव शर्मा की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को प्रधान जिला वसत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के आरोपी को जमानत दे दी. आरोपी 20 मई से जेल में बंद है. मारपीट 19 मई को भागा रोड स्थित संजय अग्रवाल की दुकान में हुई बतायी गयी थी.

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