धनबाद : शादी का प्रलोभन देकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के मामले में शनिवार को पोस्को के विशेष न्यायाधीश राज कमल मिश्रा की अदालत ने केंदुआडीह निवासी जेल में बंद बबलू कुमार महतो को भादवि की धारा 376 में दोषी पाकर दस वर्ष कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
गत तीन जनवरी को शाम सात बजे बबलू नाबालिग को लेकर भाग गया और उसे दो दिनों तक जंगल मे रखा और उसके साथ दुराचार किया. पुलिस ने 31 जनवरी 18 को अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने छह जुलाई 2018 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया.