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जिले के प्रवासी मजदूरों का बनेगा डाटाबेस

धनबाद: रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर अन्य प्रदेशों में जानेवाले अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस बनाया जायेगा. यह डाटाबेस पंचायत स्तर से जिला स्तर तक का होगा. इसको लेकर श्रम अधीक्षक धनबाद सह कृषि श्रमिक, धनबाद राकेश कुमार सिन्हा ने सभी बीडीओ को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने बताया है कि राज्य […]

धनबाद: रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर अन्य प्रदेशों में जानेवाले अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस बनाया जायेगा. यह डाटाबेस पंचायत स्तर से जिला स्तर तक का होगा.

इसको लेकर श्रम अधीक्षक धनबाद सह कृषि श्रमिक, धनबाद राकेश कुमार सिन्हा ने सभी बीडीओ को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने बताया है कि राज्य के बाहर रोजगार की तलाश में जानेवाले मजदूरों का सर्वेक्षण किया जाना है. इस अधिनियम के अंतर्गत दूसरे राज्य से आये प्रवासी श्रमिकों का भी सर्वेक्षण किया जायेगा. राज्य के बाहर जानेवाले श्रमिकों के हितार्थ पंजीयन पंचायत स्तर पर किया जायेगा.

वैसे प्रवासी श्रमिकों को जो चिह्न्ति नियोजकों के यहां काम करने के लिए ठेकेदार/एजेंट के माध्यम से जाते हैं, उनके नियोजकों को प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत लाइसेंस लेना होगा. इसमें प्रवासी श्रमिकों को हरे रंग का परिचय पत्र पंचायत सचिव द्वारा दिया जायेगा. वहीं जो श्रमिक स्वेच्छा से काम की तलाश में दूसरे राज्य जा रहे हैं, उन्हें लाल रंग का परिचय पत्र पंचायत सचिव देंगे. इस पत्र की प्रतिलिपि उपायुक्त को भी भेजी गयी है.

नहीं मिली रिपोर्ट : श्रम अधीक्षक श्री सिन्हा ने कहा कि इस संबंध में अधिसूचनाओं की प्रति उपलब्ध करायी जा चुकी है. साथ ही पर्याप्त संख्या में श्रमिकों के संधारण के लिए लाल एवं हरा परिचय पत्र दिया जा चुका है, लेकिन प्रखंड से प्रतिवेदन नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि मामले में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार एवं केंद्र सरकार के साथ एक एमओयू हुआ था. इसमें सर्वेक्षण एवं निबंधन समेत तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है.

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