धनबाद : आठ वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने सजा सुनायी. कालूबथान निवासी जेल में बंद हेमंत हेंब्रम को पोक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी पाकर आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी ने सजा की बिंदु पर बहस की. 31 जुलाई, 16 को दोपहर दो बजे हेमंत पीड़िता को अपनी साइकिल पर बैठाकर फुटबाल ग्राउंड की झाड़ी में ले गया और दुष्कर्म किया. पीड़िता के परिजन खोजते हुए जब घटनास्थल पर पहुंचे, तो आरोपी भागने लगा.
लोगों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया. बच्ची बेहोशी की हालत में खून से लथपथ पड़ी हुई थी. उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया. केस के आइओ ने 18 अक्तूबर 16 को चार्जशीट दायर की थी. अदालत ने 19 जनवरी, 17 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर केस का विचारण शुरू किया था. अभियोजन ने सात गवाहों की गवाही करायी.
बबलू के हत्यारे को उम्रकैद
पत्नी से संबंध के शक में बबलू की हत्या कुल्हाड़ी से काट कर करने के मामले में सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार की अदालत ने सजा सुनायी. भुईयां पहाड़पुर राजगंज निवासी जेल में बंद जितेंद्र कुमार महतो की भादंवि की धारा 307 में सात वर्ष कैद व पांच हजार रुपये, भादंवि की धारा 326 में पांच वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, वहीं भादंवि की धारा 302 में उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह नंबर 1 ने सजा पर बहस की. 23 मई, 16 को दाेपहर साढ़े बारह बजे आरोपित जितेंद्र की पत्नी सुनीता देवी ने बबलू कुमार महतो को फोन कर अपने घर बुलाया. थोड़ी देर बाद बबलू की मां रोबिनी देवी को सूचना मिली कि उसका पुत्र बबलू गंभीर रूप से घायल पड़ा है. आसपास के लोगों ने जितेंद्र एवं उसकी पत्नी सुनीता को भागते देखा था. बबलू को इलाज के लिए पीएमसीएच में ले जाया गया, जहां से डाॅक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बीजीएच रेफर किया. वहां उसकी मौत हो गयी. रोबिनी की शिकायत पर जितेंद्र के खिलाफ राजगंज थाना में मामला दर्ज किया गया.