धनबाद: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ ने हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को आज दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर 28 मई को सुनवाई होगी. एसटी केस नंबर 237/2005 मामले में आज सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी चरण भगत को धारा 307 के तहत दोषी करार देते हुए उसकी जमानत रद्द कर हिरासत में लेने का आदेश दिया. बुधवार को सजा सुनायी जायेगी.
पांच जनवरी 2005 को जोरापोखर थाना क्षेत्र में चरण भगत पर अपने पड़ोसी बलराम गोरांई पर चाकू से वार कर अधमरा करने का मामला दर्ज हुआ था. आरोप था कि श्री गोरांई के घर में टेप बज रहा था. इसको ले कर दोनों पक्ष में विवाद हुआ. चरण भगत पर छेड़खानी का भी आरोप लगा. हालांकि, कोर्ट ने छेड़खानी के आरोप से चरण भगत को बरी कर दिया. मामले में सरकार की ओर से एपीपी अनिल झा ने पैरवी की.
इसीएल अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा : माइंस एक्ट (सीएमए) के तहत इसीएल चिरकुंडा के माइनिंग इंस्पेक्टर ने मंगलवार को कुमारधुबी कोलियारी के मैनेजर एसपी सिंह, सहायक प्रबंधक अजीत कुमार सिंह, ओवरमैन संजय कुमार गोप, राज नारायण राम के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजीएम) कोर्ट में माइनिंग एक्ट 1952 के तहत मामला दर्ज कराया. सीजीएम ने मामले को सुनवाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पवन के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया.