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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा आज

धनबाद : नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद लोदना चार नंबर निवासी प्रेम सागर पासवान को भादवि की धारा 376 (2इ), 506 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार दिया. अदालत सजा […]

धनबाद : नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म के एक मामले में शुक्रवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जेल में बंद लोदना चार नंबर निवासी प्रेम सागर पासवान को भादवि की धारा 376 (2इ), 506 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 में दोषी करार दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 23 जून को सुनायेगी.

फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी भी मौजूद थे. मामला 20 अप्रैल 2013 का है. रात नौ बजे प्रेम सागर ने अपने भतीजी को भेज कर पीड़िता को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलवाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था. आरोपी का भाई रंजय पीड़िता को ट्यूशन पढ़ाता था. घटना के दिन वह घर से बाहर था, तभी प्रेम सागर ने ट्यूशन का बहाना से उसे बुलाया था. घटना की जानकारी जब पीड़िता की मां को हुई तो उसने झरिया (लोदना) थाना में प्रेम सागर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.

डीएसपी के खिलाफ जारी कुर्की आदेश का नहीं हो का तामिला : घर में घुस कर घरेलू सामान को तोड़फोड़ करने व जबरन सादे कागज पर पुलिस द्वारा दस्तखत कराने के मामले में सुनवाई शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी पूर्व प्रभारी अंचलाधिकारी अनिल सिंह व रानी देवी गैरहाजिर थी. उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत के आदेश के बावजूद भी सुदामडीह के पूर्व थानेदार व वर्तमान में डीएसपी राजीव कुमार अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं.
अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट व बाद में 5 जनवरी 2016 को दंप्रसं की धारा 83 (कुर्की जब्ती) आदेश जारी करने का आदेश दिया. लेकिन, दो वर्ष के बाद भी कुर्की जब्ती आदेश की तामिला सुदामडीह पुलिस नहीं करा सकी है. नतीजतन 11 वर्षों के बाद भी केस अभिलेख अब भी उपस्थिति पर चल रहा है. पुलिस की कार्यशैली से नाराज केस के शिकायतकर्ता ध्रुव साव ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है. विदित हो कि 15 फरवरी 07 को सुदामडीह थानेदार, प्रभारी अंचलाधिकारी झरिया अनिल सिंह, रानी देवी व लखीराम हांसदा पर भौंरा गौरखूंटी निवासी ध्रुव साव के मकान में घुसकर घरेलू सामानों को तोड़फोड़ करने व सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप है. लखीराम हांसदा की मृत्यु हो गयी है.
यह मामला सीपीकेस 299/07 से संबंधित है.
सुरेश सिंह हत्याकांड में अभियोजन नहीं ला सका गवाह
कोयला व्यवसायी व कांग्रेस नेता सुरेश सिंह हत्या मामले में सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि पांच जुलाई 18 मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि सात दिसंबर 2011 को अपराधियों ने सुरेश सिंह की हत्या धनबाद क्लब में गोली मार कर कर दी थी. घटना के बाद मृतक के पिता तेज नारायण सिंह ने धनबाद थाना में शशि सिंह, संजीव सिंह व रामधीर सिंह के खिलाफ कांड संख्या 994/11 दर्ज कराया था. पुलिस ने अनुसंधान के बाद शशि सिंह को फरार दिखाते हुए मोनू सिंह, प्रमोद लाला व आलोक वर्मा के खिलाफ चार्जशीट दायर किया.
रंगदारी मामले में बंटी खान को नहीं मिला बेल
रामजान मंजिल नया बाजार धनबाद के सोहेब आलम से जमीन व मकान के बदले दस लाख रुपये रंगदारी की मांग करने के मामले में आरोपित जेल में बंद बंटी खान की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनवर शमीम ने बहस की, जबकि अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने जमानत का विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. बंटी ने 18 जून 18 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में सरेंडर कर जमानत अर्जी दायर की थी.
अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. यह घटना 7 फरवरी 18 की है. एक मई 18 को सूचक सोहेब ने बैंकमोड़ थाना में रज्जन खान, प्रिंस खान, गुडबिल खान व बंटी खान के खिलाफ कांड संख्या- 121/18 दर्ज कराया था.

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