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नाबालिग का अपहरण कर शादी व संबंध में 10 साल कैद

धनबाद : नाबालिग लड़की का अपहरण कर मंदिर में उससे शादी करने और फिर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने जेल में बंद बेगूसराय (बिहार) निवासी संगीत राज उर्फ राजकुमार को भादवि की धारा 363 मे सात वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माना, […]

धनबाद : नाबालिग लड़की का अपहरण कर मंदिर में उससे शादी करने और फिर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने जेल में बंद बेगूसराय (बिहार) निवासी संगीत राज उर्फ राजकुमार को भादवि की धारा 363 मे सात वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादवि की धारा 366 (ए) में दस वर्ष कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
वहीं अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा-4 में भी दस वर्ष कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि 45 हजार रुपये पीड़िता को देय होगी. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी ने सजा के बिंदु पर जोरदार बहस करते हुए आरोपी को अधिक से अधिक सजा दिये जाने की बात कही. ज्ञात हो कि नौ अक्तूबर 16 को साढे ग्यारह बजे दिन में पीड़िता अपनी मां और बुआ के डुमरा स्थित राजबाड़ी मंदिर गयी थी. जब उसकी मां और बुआ मंदिर से पूजा कर बाहर निकली तब पीड़िता गायब थी. वहां संगीत राज कार लेकर आया और उस पर पीड़िता को बैठा कर बेगूसराय ले गया, मंदिर में उसके साथ शादी की और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया. 14 अक्तूबर 16 को पीड़िता की मां पिता पुलिस के साथ बेगुसराय पहुंची जहां से संगीत राज व पीड़िता पकड़ी गयी.
सदभाव आउटसोसिंग मामले में हुई सुनवाई : धनसार स्थित सद्भाव आउट सोसिंग कंपनी में पिछले वर्ष दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, फायरिंग व बमबाजी मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चौदह रवींद्र कुमार की अदालत में हुई. अदालत में डिप्टी मेयर एकलव्य सिहं गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 23 मार्च निर्धारित कर दी.

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