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जानलेवा हमला कांड में नरेंद्र का बयान दर्ज

धनबाद : दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान वर्ष 2015 में भौंर बाजार में हुए खूनी संघर्ष के चर्चित मामले की सुनवाई सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद सलीम फातिमी की अदालत में हुई. अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बाद हुसैन ने कांड के जख्मी गवाह नरेंद्र पासवान को कोर्ट में पेश किया. अदालत में अभियोजन […]

धनबाद : दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान वर्ष 2015 में भौंर बाजार में हुए खूनी संघर्ष के चर्चित मामले की सुनवाई सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद सलीम फातिमी की अदालत में हुई. अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बाद हुसैन ने कांड के जख्मी गवाह नरेंद्र पासवान को कोर्ट में पेश किया.
अदालत में अभियोजन ने साक्ष्य के लिए साक्षी नरेंद्र पासवान, छोटू गुप्ता, पप्पू कुमार गुप्ता, सोनू कुमार सिंह व बिट्टू पासवान की हाजिरी दी. लेकिन समयाभाव के कारण नरेंद्र पासवान की ही गवाही हो सकी. अदालत ने शेष साक्षियों को वापस कर दिया. अपने बयान में नरेंद्र ने प्राथमिकी का समर्थन करते हुए बताया कि आरोपियों ने हाॅकी स्टीक, लाठी-डंडा से जानलेवा हमला कर उसे जख्मी कर दिया था. नरेंद्र ने अदालत में आरोपियों को पहचानने का भी दावा किया.
नरेंद्र पासवान ने अदालत को बताया कि घटना 23 अक्तूबर, 2015 की है. जब वह दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन कर नदी से घर लौट रहा था. उसी वक्त भौंरा नीचे बाजार स्थित दुर्गा मंडप के पास लाठी-डंडा व हथियार से लैस लोगों ने उसके सिर पर जान मारने की नीयत से हमला कर दिया. वह घटनास्थल पर ही गिर गया. अभयोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बाद हुसैन ने साक्षी का मुख्य परीक्षण कराया, जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिव‍क्ता ने किया. सुनवाई के वक्त अदालत में आरोपी अमरजीत यादव, राजू यादव व वीरेंद्र यादव हाजिर थे. संजय यादव व छोटू यादव गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 12 मार्च, 2018 मुकर्रर कर दी.
क्या है मामला : विदित हो कि 23 अक्तूबर, 2015 को आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया था. घटना को लेकर जोरापोखर (भौंरा) थाना में कांड संख्या- 363/15 दर्ज हुआ. इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि विजया दशमी के दिन 23 अक्तूबर, 2015 को भगवती दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस भौंरा में निकला था. जैसे ही जुलूस भौंरा के पुराना दुर्गा मंदिर के समीप पहुंचा, अमरजीत यादव, हरेंद्र यादव, राजू यादव, संजय यादव, वीरेंद्र यादव अपने साथियों के साथ हरवे-हथियार से लैस होकर आये और जिस ट्रक पर प्रतिमा थी, उस पर सवार सोनू कुमार, बिट्टू पासवान, नरेंद्र पासवान, छोटू गुप्ता को ट्रक से उतारा और गाली-गलौज करने लगे. इन सभी पर जानलेवा हमला कर दिया और भाग गये. जख्मी हालत में सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए बीजीएच रेफर कर दिया गया था. नरेंद्र को सिर में गंभीर चोट लगी थी. इस कांड में केस के आइओ ने 30 अगस्त, 2016 को अमरजीत यादव समेत छह के विरुद्ध निचली अदालत में चार्जशीट दायर किया था. चार मई, 2017 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई.
संजय सिंह हत्याकांड मामले में सुनवाई
कोयला व्यवसायी संजय सिंह हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को प्रभारी अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन ने गवाह प्रस्तुत नहीं किया. बिनोद सिंह हत्याकांड में जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में उम्रकैद की सजा काट रहे बलिया के पूर्व जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह की पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से नहीं हो सकी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि 27 सितंबर 96 को एसएलएनटी कालेज के समीप अपराधियों ने गोली मार कर संजय सिंह की हत्या कर दी थी.
एकलव्य सिंह के मामले में बहस पूरी नहीं
अशोक सिंह से रंगदारी मांगने व मारपीट करने के एक मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी सुरेंद्र बेदिया की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष की बहस पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने बहस के लिए अगली तिथि 23 मार्च निर्धारित कर दी. विदित हो कि 2 नवंबर 2010 को सुबह साढ़े नौ बजे दिन में अशोक सिंह अपने भतीजे अनिल सिंह के साथ शिमला बहाल कोलियरी आफिस के पास पहुंचे. वहां पहले से स्कॉर्पियों जेएच 07 एच 2172 पर बैठे लोगों ने अशोक सिंह को घेर लिया. एकलव्य ने पिस्टल निकाल कर सटा दिया और बोला कि इतने दिनों से डीओ का माल उठा रहे हो. एक लाख रुपया क्यों नहीं दिया.
जब विरोध किया गया तो साथ के लोगों ने मारपीट की. केस के आइओ इंद्रदेव राम ने 27 जनवरी 11 को एकलव्य सिंह, मिथलेश सिंह और राजू सिंह, शिवा यादव, शशि सिंह, मनोज पासवान, समेत सात के खिलाफ चार्जशीट दायर किया.

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