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दीपक सांवरिया की ठगी की एफआइआर झूठी करार

बरवाअड्डा पुलिस ने जांच के बाद सौंपी रिपोर्ट अब दीपक के खिलाफ ही चलेगा मुकदमा कोल कारोबारियों के खिलाफ दर्ज करायी थी 73 लाख ठगी की एफआइआर धनबाद : धैया चनचनी कॉलोनी निवासी, निशान शो रूम के मालिक सह कोल कारोबारी दीपक कुमार सांवरिया ने बरवाअड्डा थाना में 21 जुलाई 2017 को पांच लोगों के […]

बरवाअड्डा पुलिस ने जांच के बाद सौंपी रिपोर्ट
अब दीपक के खिलाफ ही चलेगा मुकदमा
कोल कारोबारियों के खिलाफ दर्ज करायी थी 73 लाख ठगी की एफआइआर
धनबाद : धैया चनचनी कॉलोनी निवासी, निशान शो रूम के मालिक सह कोल कारोबारी दीपक कुमार सांवरिया ने बरवाअड्डा थाना में 21 जुलाई 2017 को पांच लोगों के खिलाफ जमीन के नाम पर 73 लाख ठगी की झूठी एफआइआर दर्ज करायी थी. बरवाअड्डा थाना पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है. पुलिस ने केस की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है. कोर्ट से दीपक के खिलाफ झूठी एफआइआर दर्ज करने के आरोप में धारा 182, 211 भादवि के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है.
बता दें कि दीपक ने 21 जुलाई को कोल व्यवसायी अनिल अग्रवाल ,प्रकाश अग्रवाल ,त्रिलोकी सिंह, योगेंद्र कुमार अग्रवाल एवं सुरेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ बरवाअड्डा थाना में धोखाधड़ी (संख्या 112 / 17 धारा 406, 420 ,467 ,468 ,471 ,34) कर ठगी का मामला दर्ज कराया था. केस के अनुसंधानर्कता की ओर से सौंपी गयी केस डायरी में नामजदों के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं होने की बात कही गयी है.
साथ ही इसे आधारहीन व असत्य बताया गया है. रिपोर्ट में उल्लेख है कि दीपक ने अनिल अग्रवाल ,प्रकाश अग्रवाल ,त्रिलोकी सिंह, योगेंद्र कुमार अग्रवाल एवं सुरेश कुमार अग्रवाल को कोई राशि नहीं दी है. सिटी एसपी पीयूष पांडेय ने अनुसंधानकर्ता की रिपोर्ट व केस डायरी के आलोक में दीपक की ओर से दर्ज केस को झूठा करार दिया है. एसपी ने दीपक सांवरिया के खिलाफ झूठी एफअइआर दर्ज करा पुलिस को गुमराह करने के आरोप में 182/ 211 के तहत अभियोग चलाने का निर्देश दिया है .सिटी एसपी के सुपरविजन के आलोक में केस के अनुसंधानकर्ता वीरेन मिंज ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रवि नारायण की कोर्ट में प्रतिवेदन सौंप दिया है.
जेल में बंद है दीपक, बढ़ी परेशानी : एक करोड़ 32 लाख रुपये ठगी के आरोपी दीपक सांवरिया को बैक मोड़ पुलिस ने तीनफरवरी को गिरफ्तार कर दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था. दीपक अभी धनबाद जेल में बंद है.
अब बरवाअड्डा थाना में दीपक द्वारा कोल कारोबारियों के खिलाफ दर्ज करायी गयी एफआइआर झूठ साबित होने पुलिस द्वारा कोर्ट में धारा 182, 211 भादवि प्रतिवेदन दिये जाने से उसकी परेशानी बढ़ गयी है. दोनों मामले में आरोप सिद्ध होने पर ढाई साल की कैद की सजा का प्रावधान है. वहीं धनसार पुलिस ने 79 लाख रुपये की ठगी के एक अन्य मामले में दीपक को रिमांड किया है.

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