धनबाद: कोयला उत्पादन को लेकर इजे एरिया सुदामडीह के सुतुकडीह में अवैध ढंग से पेड़ों की कटाई व मारपीट के एक मामले की सुनवाई शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी कल्पना हजारिका की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी इजे एरिया के पूर्व जीएम दिनेश श्रीवास्तव, पीओ सुदामडीह ताराशीष मंडल व सर्वेयर शशि रंजन कुमार हाजिर थे. अदालत ने आरोपियों का बयान दप्रसं की धारा 313 के तहत दर्ज किया, जिसे आरोपियों ने इनकार किया. 30 दिसंबर 07 व 27 जनवरी 07 को सभी आरोपी इजे एरिया में पदास्थापित थे.
केस के अनुसार उक्त अवधि में आरोपियों ने वादी पंडित अजीत कुमार सुपकार की मां कल्याणी ऋणतारिणी आश्रम में स्थित पेड़ों,जड़ी बूटी का पौधा व गंगो तालाब की मछली को डोजर चलवा कर बरबाद कर दिया था. इससे वादी को लाखों रुपये का नुकसान हुआ. घटना के बाद वादी ने आरोपियों के खिलाफ 1 फरवरी 08 को सीजेएम की अदालत में सीपी केस 210/08 दर्ज कराया. 28 दिसंबर 08 को अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 323,427,504 के तहत सारांश सुनाया. अदालत ने बचाव साक्ष्य के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी.
डिस्चार्ज पिटिशन पर नहीं हुई सुनवाई
मटकुरिया में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हिंसक झड़प मामले की सुनवाई शनिवार को एडीजे चतुर्थ विजय कुमार शर्मा की अदालत में हुई. अदालत में डिप्टी मेयर नीरज सिंह, ओपी लाल, नवनीत नीरज, हरेंद्र शाही, हलीम अंसारी, वीरेंद्र पासवान, ब्रजेश सिंह, कार्तिक घोष हाजिर थे. जबकि मंत्री मन्नान मल्लिक, पूर्व मंत्री बच्च सिंह, उदय कुमार सिंह गैर हाजिर थे. आरोपियों की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटिशन पर सुनवाई नहीं हो सकी. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 20 मई को मुक र्रर कर दी.