धनबाद: समता पार्टी के युवा नेता रवि भगत की हत्या के विरोध में 1999 एक नवंबर को गोविंदपुर सुभाष चौक के निकट पुलिस पार्टी पर किये गये जानलेवा हमला मामले की सुनवाई बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में हुई.
जेवीएम विधायक फूलचंद मंडल, राजकुमार सिंह,भोला सिंह, राजा दास, बलराम प्रसाद, कल्लू साव, राजू राय, कृष्णा विश्वकर्मा, राजेश साव व दिनेश मंडल हाजिर थे. जबकि जेवीएम के बोकारो विधायक समरेश सिंह, धनंजय भगत, अमरदीप सिंह, हिप्पी विश्वकर्मा व संजय सिंह गैर हाजिर थे. अदालत ने आरोप गठन की तिथि छह मई निर्धारित की है.
एसी व फोरमैन को नहीं मिली बेल
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रथम पीके उपाध्याय की अदालत में बुधवार को रिश्वतखोरी मामले में जेल मे बंद सीआएसएफ के सहायक समादेष्टा मनबीर सिंह व जीनागोरा के फोरमैन सूचा सिंह की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व दिलीप सिंह ने पैरवी की. वहीं सीबीआइ के लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिन्हा ने जमानत का जोरदार विरोध किया. दोनों आरोपियों को सीबीआइ ने चार अप्रैल 14 को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था. तीन अप्रैल को लोदना वर्कशॉप से स्क्रैप उठाने को लेकर रिश्वत की मांग की गयी थी. हिन्दुस्तान स्क्रैप कंपनी के प्रतिनिधि रोशन लाल अग्रवाल की शिकायत पर सीबीआइ ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.